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High Court Decision : हाईकोट के फैसला से मकान मालिकों को लगा झटका, किराएदार खुश

 
High Court Decision : हाईकोट के फैसला से मकान मालिकों को लगा झटका, किराएदार खुश
High Court Ka Decision : पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है जिससे सुनने के बाद मकान मालिकों को झटका लगा है और किराएदार खुश हो गए हैं। आइए खबर में जानते हैं कोर्ट का फैसला। Dainik Haryana News,Patna High Court Decision(ब्यूरो) : पटना हाईकोर्ट ने किराएदारों के हक में फैसला सुनाया है जिसके बाद वो खुशी से झूम रहे हैं। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद ने पटना के फ्रेजर रोड स्थित हैरिसंस होटल एवं अन्य की क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त फैसला सुनाया। कोर्ट क तरफ से इसे एक गंभीर मामला बताया गया है और कहा गया है कि पुलिस को कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति का साथ देना चाहिए, और मकान मालिक को कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। READ ALSO :UP News : उत्तर प्रदेश के 58 शहरों का होने जा रहा कायाकल्प, सरकार ने दी मंजूरी न्यायालय इस तरह की उच्च स्तरीय कार्रवाई को स्वीकर करेगा तो कानून के शासन का कोई सम्मान नहीं करगा और गैर कानूनी तत्व इसका फायदा उठाएंगे। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्रकृति की उच्च स्तरीस कार्रवाई जो संपत्ति को हथियाने और अवैध तरके से एक कब्जे वाले को बेदखल कर उसे अपना कब्जा वापस पाने के लिए मुकदमों को दर्ज करने के लिए ही प्रोत्साहित करेगा। मकान मालिक के साथ पुलिस की भी मिली भगत भी हो तब भी हाई कोर्ट इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। एक याचिका में दर्ज में बताया गया है कि 24 फरवरी, 2022 की आधी रात में मकान मालिक ने असामाजिक तत्वों की सहायता से जबरन कंपनी के आफिस को खाली करा दिया और परिसर में ताला जड़ दिया और तो और पुलिस ने पीड़ित किराएदार की शिकायत सुनने की बजाय मकान मालिक का ही साथ दिया। कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायालय की टिप्पणियां इस समय मामले और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से याचिका कर्ताओं के गैर कानूनी बेदखली के मुद्दे तक ही सीमित है। READ MORE :UP News : उत्तर प्रदेश के 58 शहरों का होने जा रहा कायाकल्प, सरकार ने दी मंजूरी