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Post Office Scheme : पोस्ट ऑफिस की इन स्कीमों पर नहीं मिलता टैक्स बेनिफिट, निवेश करने से पहले जा लें जरूर 


Post Office 2024 Scheme : बहुत से लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो टैक्स में छूट हर कोई  चाहता है। कुछ योजना ऐसी हैं जिनमें टैक्स छूट नहीं मिलती है। आइए खबर में आज हम आपके साथ उन्हीं 5 स्कीमों के बारे में बात करेंगे जिनमें टैक्स में छूट नहीं मिलती है। बने रहें हमारे साथ।
 
Post Office Scheme : पोस्ट ऑफिस की इन स्कीमों पर नहीं मिलता टैक्स बेनिफिट, निवेश करने से पहले जा लें जरूर 

 Dainik Haryana News,Post Office Saving Scheme(ब्यूरो): टैक्स सेविंग के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस की योजना में निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानने जरूरी होगा कि कौन सी स्कीम में टैक्स छूट मिल रहा है और कौन सी में नहीं मिल रहा है। शायद आपको नहीं पता है कि सरकार बहुत सी योजना ऐसी लॉन्च करती है जिनमें निवेश पर रिटर्न तो अच्छा मिलता है, लेकिन 80सी के तहत छूट नहीं मिलती है। आज हम आपको उन्हीं स्कीमों के बारे में बताने जा रहे हैं। 



नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट(National Saving Time Deposit Account) :

आपको इस स्कीम में 5 सालों तक का समय निवेश करने के लिए मिलता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं तो सेविंग टाइम आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना में पोस्ट ऑफिस अलग-अलग ब्याज देता है। पहली साल के लिए 6.9% ब्याज, दो साल के लिए 7.0% और तीन साल के लिए 7.1% ब्याज मिलता है. अगर आप 5 सालों के लिए पैसा जमा कराते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत 1.5 लाख रूपये की छूट पा सकते हैं। शर्त ये होगी कि इसे आपको 5 सालों के निवेश पर ही करना होगा। 

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मंथली इनकम स्कीम(Monthly Income Scheme) :

निवेश करने के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसमें आप 1500 रूपये से लेकर अधिकतम 9 लाख रूपये का निवेश कर सकते हैं। यह निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत नहीं आता है. 40,000 से ज्यादा ब्याज पर टीडीएस कटता है, सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 रुपये से ज्यादा के ब्याज पर है. इस योजना के तहत आप ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रूपये तक का निवेश कर सकते हैं और हर साल 7.4 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। 


नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम(National Savings Recurring Deposit Scheme) :

पोस्ट ऑफिस की इस योजना के तहत आपको पांच सालों के लिए हर साल 6.7 का ब्याज मिलता है। इसमें हर साल आपको कम्पाउंड इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है. इस योजना में आप हर महीने 100 रूपये से लेकर कितने रूपये जमा कर सके हैं। समझा जाए तो इसमें पैसे जमा करने की कोई सीमा नहीं होती है। इस योजना में 3 जन मिलकर खाता खोल सकते हैं। 


किसान विकास पत्र(Kisan Vikas Patra) :

यह एक ऐसी योजना है जिस पर आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है। किसान विकास पत्र में जमा की गई राशि पर सालाना ब्याज 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में टैक्सेबल होता है. इस योजना की जब मैच्योरिटी हो जाती है तो टीडीएस नहीं काटा जाता है। टैक्स में निवेश नहीं मिलता है फिर भी इस योजना में अच्छा रिटर्न मिलता है और पैसा सुरक्षित रहता है। 

महिला सम्मान सेविंग स्कीम(Mahila Samman Saving Scheme​​​​​​) :

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इस योजना को सरकार ने महिलाओं के लिए पेश किया है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना में जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स देना होता है। यानी कहा जाए तो आपको इस योजना में 80सी के तहत टैक्स में छूट का फायदा नहीं मिलता है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम से मिलने वाले ब्याज पर हर व्यक्ति की टैक्स स्लैब (टैक्स कैटेगरी) और ब्याज से होने वाली आमदनी के आधार पर टीडीएस काटा जाएगा.इस योजना को शुरू करने का मकसद भारतीय महिलाओं में सेविंग की आदत विकसित करना है.