Dainik Haryana News

Auto News: वाहन चालकों के लिए जरुरी सुचना, बदल गया ये नियम!

 
Auto News: वाहन चालकों के लिए जरुरी सुचना, बदल गया ये नियम!
Dainik Haryana News: Auto News:जब भी हम सड़क पर अपने वाहन को लेकर जाते हैं तो हमें यातायात ( Transportation)  के नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चालान कट सकता है।     हाल ही में सरकार की और से नए नियमों को लागू किया है, जिसका पालन ना करने पर आपका 10 हजार रूपए का चालान कट सकता है। आईए खबर में जानते कौन सा बदला नया नियम।   Read Also: Bank News: बेटियों के लिए दमदार स्कीम, ये बैंक दे रहा 15 लाख   अगर आपकी बाइक और कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगी है तो आपका 10 हजार रूपए का चालान काटा जाएगा और आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।   हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर 7 डिजीट का लेजर कोड होता है जिसे हटाया या मिटाया नहीं जा सकता है।   Read Also: Haryana News: आखिर कब तक गऊमाता अत्यचार सहेंगी, हरियाणा में सामने आया एक दर्द नाक विडियो   15 फरवरी को हाई सिक्योरिटी नंबर की मियाद समाप्त हो जाएगी और 16 तारीख से ही नए नियम लागू हो जाएगें। लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर 15,82,000 वाहन ऐसे हैं जिन पर HSRP नंबर नहीं है।