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Income Tax : 31 मार्च से पहले निपटा लें जरूरी काम, वरना लगेगा जुर्माना

 
Income Tax : 31 मार्च से पहले निपटा लें जरूरी काम, वरना लगेगा जुर्माना
Dainik Haryana News : Income Tax Return : जैसा की आप जानते हैं साल का तीसरा महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में इनकम टैक्स को फाइल(Income Tax Filling) करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में कुछ काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले ही कर लेने हैं वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।       जैसे अगर आप इनकम टैक्स को में छूट लेने का प्लान बना रहे हैं तो वो भी आपको 31 मार्च से पहले ही मिल सकती है। आइए खबर में जानते हैं किन कामों को 31 मार्च से पहले करना होगा।   READ ALSO : Credit Card वाले अभी कर लें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return):     आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट अधिनियम(Income Tax Act) की धारा 80 सी के तहत इनकम टैक्स में कोई भी छूट पाने के लिए निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आपको 31 मार्च से पहले ही उस निवेश को कर देना होगा।   READ MORE : 162 पूर्व सरपंचों पर उठी जांच आवाज, कहीं आप तो नहीं इस लिस्ट में!   क्योंकि, 31 मार्च के बाद आप किसी भी स्कीम में छूट के लिए निवेश नहीं कर सकते हैं। नया और पुराना दो तरह से आप इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हैं और दोनों में ही छूट के कुछ विक्लप होते हैं जिनके तहत आप छूट पा सकते हैं।