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इस दिन के बाद नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट! बंद होने जा रहे Phone Pay, Google Pay and Paytm

 
इस दिन के बाद नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट! बंद होने जा रहे Phone Pay, Google Pay and Paytm
UPI ID : आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से, अगर आप भी इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन बाद ये सभी बंद होने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों लिया जा रहा ये फैसला। Dainik  Haryana News, UPI Payment News(New Delhi): नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को एक सर्कुलर जारी किया है। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से जुड़ी बहुत सी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए फैसला लिया गया है कि इस साल के आखिरी महीने में कुछ गूगल पे, फोन पे और पेटीएम की आईडी ऐसी होंगे जिन्हें बंद कर दिया जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसे अकाउंट को बंद करने का आदेश जारी किया है जो एक साल से एक्टिव नहीं है यानी एक साल से उन खातों से किसी भी तरह का कोई लेनदेन नहीं हुआ है। READ ALSO :War of Mahabharata : मरते समय दुर्योधन ने क्यों उठा रखी थी अपनी 3 अंगुलियां, क्या थी इसके पीछे की वजह

जानें पूरी डिटेल?

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले बात करें तो यह एक नॉन प्रोफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत का रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है। सही से समझाएं तो जो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम को दिशा निर्देश जारी करते हैं। किसी तरह के विवाद की स्थिति में भी एनपीसीआई अपनी मध्यस्थता निभाता है।

जानें क्या हैं नियम?

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नियमों के तहत जो भी यूपीआई आईडी एक साल से यूज में नहीं हैं उनको बंद काने के आदेश जारी किए गए हैं। बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो पूराने नंबर को बंद किए बिना नए नंबर से आईडी को लॉइन कर लेते हैं। ऐसा करने की वजह से फ्रॉड में आप फंस सकते हैं आपको नुकसान हो सकता है। READ MORE :Bollywood News : अंबानी की पार्टी में ऐसे कपड़े पहनकर पहुंचे ओरी, देखें तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए जारी :

पुराने नंबर को किसी भी नए यूजर को इश्यू कर दिए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और कहा है कि ऐसा करने से धोखे की स्थिति बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और कहा है कि टेलिकॉम प्रोवाइडर कंपनियां 90 दिनों से डिएक्टिवेटेड नंबर को बंद कर सकती हैं। इसके साथ ही वो नंबर दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं।