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4 Lakh Fake Admission in Haryana Schools: हरियाणा के स्कूलों में 4 लाख फर्जी एडमिशन, अब क्या करे सरकार

 
4 Lakh Fake Admission in Haryana Schools: हरियाणा के स्कूलों में 4 लाख फर्जी एडमिशन, अब क्या करे सरकार
Haryana Government : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में चार लाख फर्जी एडमिशन दिखाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने व जांच के प्रति गंभीर न होने पर कोर्ट ने सीबीआई को जमकर लताड़ा है। Dainik Haryana News,4 Lakh Fake Admission in Haryana Schools(New Delhi): हाईकोर्ट ने उइक को आदेश दिया है कि तीन सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट व इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। हाईकोर्ट के जस्टिस राज मोहन सिंह, जस्टिस एच एस बराड़ ने यह आदेश करनाल निवासी सुनील कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। READ ALSO :Rahul Gandhi say suspension of 3 leaders: 3 नेताओं के राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित होने क्या बोले राहुल गांधी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार की रकळ ने नवंबर 2019 में सीबीआई को सील बंद रिपोर्ट सौंपी थी। कोर्ट ने तीन सप्ताह में सीबीआई को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया था लेकिन सीबीआई(CBI) ने आज तक स्टेटस रिपोर्ट जमा नहीं कराई है। (CBI) की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के जांच करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई(CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी थी। याची के वकील शिवम मलिक बेंव ने कोर्ट को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी।इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर सीबीआई(CBI) ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार तीन सप्ताह में जांच पूरी क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई को आदेश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट में मामले का रिकार्ड व अगर सीबीआई ने कोई नई जांच की है तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।

2016 का है मामला

पूरा मामला साल 2016 का हैं जब गेस्ट टीचरों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपील दाखिल की थी। इस दौरान कोर्ट के सामने कुछ चौंकाने वाले वाले आंकड़े सामने आए हैं साल 2014-15 में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे जो 2015-16 में ये आंकड़े कम होकर सिर्फ 18 लाख ही रह गए थे।इस मामले पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि अचानक 4 लाख बच्चे कहां गायब हो गए, जिस पर हरियाणा सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि 4 लाख फर्जी एडमिशन कर पैसा खाने वालों को बक्सा नहीं जाएगा। READ MORE :Chandrayaan 3 New Update: चंद्रयान 3 ने भेजी भयानक फोटो जिसे देख इसरो समेत पुरे विश्व का सर चकराया इसके लिए सरकार अधिकारियों की एक कमेटी बनाए जो यह देखें कि फर्जी दाखिले फंड को हड़पने के लिए थे या सरप्लस गेस्ट टीचर को बचाने के लिए। इस मामले में सीनियर कढर अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपने के आदेश दिए गए थे। इसके स्थान पर टायर सेशन जज को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया था जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को खरी-खरी सुनाई थी।हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान वकील से पूछाा था कि कोर्ट को शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर अब भरोसा नहीं है। अब इस मामले की जांच निष्पक्ष की एजेंसी से करवाई जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले को साल 2019 में ही सीबीआई को सौंप दिया था।