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Alcohol Storage Rule : घर में शराब रखने से पहले जान लें ये नियम,वरना हो सकता है नुकसान

 
Alcohol Storage Rule : घर में शराब रखने से पहले जान लें ये नियम,वरना हो सकता है नुकसान
Alcohol New Storage Rule : आज के समय में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शराब का सेवन करते है। कुछ लोग अपने घर में बहुत सारी शराब को जमा करके रखते है। लेकिन शराब को घर में रखने के कुछ नियम बताएं गए है। आज हम शराब को घर में रखने के कुछ रूलस के बारे में बताने जा रहे है। आइए जानते है हमारी खबर के माध्यम से Dainik Haryana News, New Alcohol Storage Rule ( New Delhi ) : भारत में शराब को पीने का कोई नियम नहीं है,लेकिन शराब को घर में स्टोर करने के कुछ रूलस है। इसके अनुसार,लोग निश्चित सीमा तक शराब को स्टोर कर सकते है। Read Also : IPS Neena Singh : राजस्थान की महिला बनी CISF की पहली DG भारत के अलग अलग राज्यों में आबकारी विभाग द्वारा तय किए गए है। इन नियमों के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में शराब को निश्चित मात्रा में ही स्टोर करने की इजाजत है। दिल्ली में एक व्यक्ति अपने घर में 18 लीटर तक शराब को स्टोर कर सकता है। अगर इससे ज्यादा रखी गई तो इसे गैर-कानूनी माना जाता है। उतर-प्रदेश में,व्यक्ति को अपने घर में 6 लीटर तक शराब रखने की अनुमति है। अगर इससे ज्यादा रखनी है तो इसके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होता है और साथ ही व्यक्ति को हर साल 12000 रूपये देने होते है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी शराब स्टोर करने के नियम अलग-अलग होते हैं और आबकारी विभाग ने अपनी नीतियों को तय किया है। व्यक्ति को अपने घर में शराब स्टोर करने से पहले अपने राज्य के आबकारी नियमों को समझना चाहिए ताकि वह कानून का पालन कर सके। Read More : HBSC Exam Pattern : हरियाणा बोर्ड एक बार फिर बदला परीक्षा का पेटर्न, अब ऐसे होंगी परीक्षा जब लोग अपने घरों में शराब स्टोर करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि वे स्थानीय नियमों का पालन करें। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि वे किसी भी कठिनाई से बच सकें।