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Construction Rules Near Highway  :  घर बनाने से पहले जान लें नियम, हाईवे के इतने पास बनाया मकान तो चल सकती है बुलडोजर 
 

Construction Rules  :  अक्सर लोगों का सपना होता है कि हमारा घर सड़क या हाईवे के पास हो। अगर आप भी ऐसी ही सपना रखते है तो हाइवे के पास घर बनाने से पहले जान लें कुछ जरूरी नियमों को जरूर जान लें । आइए जानते है हाइवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए। 
 
 

Dainik Haryana News, Property Rules (New Delhi)   :   कई लोग अपनी कई सालों की कमाई का इस्तेमाल घर बनाने के लिए करते हैं। घर बनाना एक महंगा काम है।  अक्सर लोग चाहते हैं कि उनका घर सड़क के  या हाइवे के पास हो। हाइवे के पास की जमीन महंगी भी होती है। लेकिन आपको हाईवे के बहुत पास घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से कुछ जरूरी नियमों को जरूर जान लें वरना आपके बने बनाए घर पर बुलडोजर चल सकती है।

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 Rules For Construction : 

 इसलिए मकान का निर्माण हमेशा कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही करने के बाद ही करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी निर्माण हाईवे के बहुत नजदीक नहीं हो सकता है. अगर आपका निर्माण हाईवे से बहुत नजदीक है तो उसे आपके एरिया से संबंधित प्राधिकरण कभी भी तोड़ सकता है.

कितनी दूर होना चाहिए घर- 
भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार किसी भी खुले या कृषि में क्षेत्र में राष्टीय व प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण नहीं होना चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्र में यह दूरी घटकर 60 फीट हो जाती है। किसी भी हाइवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर बना कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है और उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। 40-75 मीटर के दायरे में निर्माण करने से पहले एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी।

रोड से दूरी क्यों जरूरी-

घर में रहने वालों को गंभीर वायु प्रदूषण होगा और फेफड़े या अन्य बीमारियां हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। वहां रहने वालों लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा खतरे में आ सकती है।

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