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Gold Rate Today : अब महिलाएं घर में रख सकेंगी सिर्फ इतने सोने के गहने, सरकार का बड़ा ऐलान!

 
Latest News : दास्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप तीन से ज्यादा तक सोने को रखने के बाद उसे बेचने के बारे में प्लान बना रहे हैं तो आपको लॉंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स( long term capital gains tax) देना होगा जिससे आपको घाटा ही होगा। इसके अलावा तीन साल से ज्यादा सोना रखने पर आपकी आय के साथ इसे जोड़ा जाता है और उसके बाद टैक्स लगाया जाता है। Dainik Haryana News : Gold Price (ब्यूरो): जैसा की आप जानते हैं महिलाओं को सोने के गहने काफी पसंद होते हैं। हमारे देश में जब भी कोई त्योहार आता है तो सोने के गहने लिए जाते हैं किसी की शादी होती है तो गहने लिए जाते हैं हालांकि, सोने के दाम काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं. फिर भी लोग इसे खरीदते हैं और पहनते हैं अपने घरों में भी इसे रखते हैं। लेकिन क्या आपको जानते हैं कि सरकार के नए आदेश के अनुसार अब घर में सोने के गहने रखने पर भी लिमिट लगा दी गई है। आइए खबर में जानते हैं अब महिलाएं अपने घरों में कितने सोने के गहने रख सकती हैं। READ ALSO : Health Tips : अनार के छिलके आपकी सेहत को बना देते हैं चकाचक

इतना ही रख सकते हैं घर में सोना :

सरकार की और से निमयों का ऐलान किया गया हे कि अब आप जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो 500 ग्राम सोना अपने घर में रख सकती हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है वो 250 ग्राम सोने को अपने साथ रख सकती है। अगर कोई पुरूष गहने पहनने का शौंक रखता है तो वो 100 ग्राम सोने को अपने घर में रख सकता है। अगर आप इससे ज्यादा कोई भी सोने के गहने रखते हैं तो ये आप नियमों को तोड़ रहे हैं। नियमाअनुसार अगर आप ज्यादा सोना रखते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

लगेगा इतना टैक्स (this much tax will be charged):

READ MORE : Karnal News : कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट स्टूडेंट्स ने काली पट्टी बांधकर किया रोष को जाहिर दास्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप तीन से ज्यादा तक सोने को रखने के बाद उसे बेचने के बारे में प्लान बना रहे हैं तो आपको लॉंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स( long term capital gains tax) देना होगा जिससे आपको घाटा ही होगा। इसके अलावा तीन साल से ज्यादा सोना रखने पर आपकी आय के साथ इसे जोड़ा जाता है और उसके बाद टैक्स लगाया जाता है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम( Sovereign Gold Bond Scheme) के तहत सोने के बेच रहे हैं तो आपके लाभ को आय से जोड दिया जाएगा और उसके अनुसार ही आपका टैक्स स्लैब तैयार किया जाएगा। अगर आप सोने को तीन साल बाद बेचते हैं तो इंडेक्सेशन( indexation) के साथ आपको 20 फीसदी और बिना इंडेक्सेशन(Without indexation) के आपको 10 फीसदी का टैक्स देना होता है। इसलिए अगर आप भी ज्यादा गहने अपने घर रखते हैं तो आज ही आपको कानून का पलान करना चहिए।