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Govt. Scheme : ठीक समय पर काम नहीं करने वालों को सरकार ने दिया तगड़ा झटका

 
Income Tax Audit : सरकार की और से बहुत सी योजनाओं की आखिरी तारीख तय की जाती है। ऐसे में पहले ही सरकार की और से नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं कि इस तारीख से पहले ही आपको ये काम कर लेना होगा। लेकिन हम लापरवाही में नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जिन्होंने समय पर काम नहीं किए हैं उनके लिए सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। आइए जानते हैं। Dainik Haryana News,Personal Finance Deadlines(चंडीगढ़): सरकार ने 30 सितंबर तक बैंकों और बहुत सी योजनाओं की लास्ट तारीख तय करी थी। अगर आपने सरकार की डेडलाइन पर गौर नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि बहुत से कामों की डेडलाइन को आगे नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है। डी-मैट नॉमिनेशन, म्युचूअल फंड नॉमिनेशन, आईडीबीआई अमृत महोत्सव एफडी एवं दो हजार रूपये के नोट को बदलने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए जानते हैं और कौन सी योजनाओं में सरकार ने बदलाव किए हैं। एसबीआई ने पांच साल और इससे ज्यादा समय वाली एफडी की ब्याज दर 7.50 प्रतिशत कर दी हैं। 'एसबीआई वी-केयर' नाम से स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की गई। READ ALSO :Viral News : क्लास में बोलने से टीचर ने दी ऐसी सजा, मरते-मरते बचा बच्चा इस योजना के निवेश करने की तारीख 30 सितंबर थी जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड  स्कीम में आधार को लिंक कराना जरूरी है वरना आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। एलआईसी धन वृद्धि प्लान एक नॉन-लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पर्सनल, सेविंग और सिंगल प्रीमियम प्लान है. इसमें निवेश करने पर आपको जोखिम और सेविंग दोनों का फायदा मिलता है। अगर अचानक से निवेशक की मौत हो जाती है तो कंपनी पैसे की मदद करता है और इसका लाभ लेने के लिए भी 30 सितंबर तक आखिरी तारीख थी।

TCS का नया नियम :

आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर साल 7 लाख रूपये तक की राशि विदेशी टूर पैकेज पर 5 फीसदी टीसीएस लगाया जाता है। यानी अब विदेशी यात्रा महंगी हो गई है। अब एक अक्टूबर से सरकार ने टीसीएस का नियम बदला दिया है। READ MORE :Electric Car Burning Video: बीच सड़क पर तेजी से जलने लगी इलेक्ट्रिक कार, वीडियो तेजी से वायरल

इनकम टैक्स ऑडिट

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44ab के तहत आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को भी आयकर विभाग की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है. यदि किसी टैक्स पेयर ने 30 सितंबर, 2023 या इससे पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं किया है तो आपको जुर्माना देना होगा।