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Income Tax Filling : भरते समय करी ये गलती तो लगेगा 10 हजार रूपये का जुर्माना

 
ITR Filling : इनकम टैक्स को भरने के लिए इनकम टैक्स विभाग की और से एक तारीख को निर्धारित किया जाता है। अगर आप इस तारीख के बाद इनकम टैक्स को फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। Dainik Haryana News :#Income Tax Return(चंडीगढ) : अगर आप भी इनकम टैक्स को भरते हैं तो ये सुचना आपके काम की हो सकती है। हर साल इनकम टैक्स को दाखिल किया जा सकता है और इसके लिए एक तिथि को निर्धारित किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपके काम की होने जा रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स को फाइल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है। जानने के लिए बने रहें हमारी खबर के साथ। READ ALSO : Funny Jokes: मेरे एक पड़ोसी का नाम है ‘भगवान’ और उनकी सुंदर सी बेटी का नाम है ‘भक्ति….मजेदार चुटकुले इनकम टैक्स को भरने के लिए इनकम टैक्स विभाग की और से एक तारीख को निर्धारित किया जाता है। अगर आप इस तारीख के बाद इनकम टैक्स को फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग की और से जो भी तारीख तय की जाती है अगर आप उसके अनुसार इनकम टैक्स को नहीं देते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ की धारा की समय सीमा के बाद अगर आप दाखिल करते हैं तो आपको 5 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। READ MORE : Haryana News: हरियाणा के सोनीपत में बड़ा हादसा, धड़ा-धड़ चली गोलियां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप 31 जुलाई साल 2023 से पहले किसी भी तरह का इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा। वहीं, अगर आप 31 जुलाई के बाद अगर इनकम टैक्स को फाइल करते हैं तो आपको 5 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। अगर आपकी आय पांच लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद अगर आप और भी बाद में किसी इनकम टैक्स को दाखिल करते हैं तो आपको 10 हजार रूपये का जुर्माना भी देना होगा।