IncomeTax Filling : इनकम टैक्स विभाग का बड़ा ऐलान, इन लोगों को देना होगा 10 हजार रूपये का जुर्माना
Aug 21, 2023, 17:02 IST
ITR Filling : जैसा की आप जानते हैं एनकम टैक्स को भरने के लिए सरकार ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी। इससे पहले सभी को आईटीआर फाइल( ITR Filling ) करना था लेकिन अब भी कुछ लोग बचे हैं जिन्होंने टैक्स को नहीं भरा है उनके लिए विभाग ने अपडेट जारी किया है। आईए खबर में जानते हैं। Dainik Haryana News,Income Tax Update(नई दिल्ली): अगर आप तय तारीख तक इनकम टैक्स(Income Tax) को नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना होता है। इनकम टैक्स विभाग की और से जानकारी दी गई है कि जो लोग पांच हजार से ज्यादा पैसा कमाते हैं उनपर लेट फीस लगती है। 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जिसमे भी टैक्स नहीं भरा है उसे 5 हजार रूपए लेट फीस देनी होगी। किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो उसे 1 हजार रूपए देने होते हैं और जिसकी भी इनकम 5 लाख से अधिक है उनको 5 हजार रूपए जुर्माना देना पड़ता है। READ ALSO :Home Business Idea : 50 हजार से शुरू करें ये धाकड़ बिजनेस, देगा 35 लाख का मोटा मुनाफा