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Income Tax Slab : बजट में इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, जानें 2.5 से बढाकर कितनी होगी टैक्स छूट लिमिट

 
Dainik Haryana News : New Income Tax Slab : जैसा की आप जाने हैं 2023 2024 का बजट सरकार 1 फरवरी को पेश करने जा रही है और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब की लिमिट को ढ़ाई लाख से बढ़कर 5 लाख तक कर दिया जाएगा. रॉयटर्स ने इसे लेकर रिपॉर्ट को पब्लिश किया है लेकिन, वित्त मंत्री ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है. एक और रिपॉर्ट से पता चल रहा है कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स की छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया जाएगा।   2.5 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं :     आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स आपको 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. अगर आपकी कमाई 2.5 लाख से 5 लाख तक की है तो आपको 5प्रतिशत टैक्स देना होगा. लेकिन सरकार इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 87सस के तहत माफ कर देती है।   Read Also:Pathan Movie : शाहरूख खान की फिल्म पठान ने तीन दिन में किया 220 करोड़ का कलेक्शन, सारे रिकॉर्ड पठान के नाम   जैसे की मान लीजिए आपकी पूरे साल की कमाई पांच लाख है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है लेकिन, अगर आपकी पूरे साल की कमाई 5 लाख से अगर एक रूपए भी ज्यादा हो जाती है तो आपको टैक्स देना होगा. मतलब अगर आपकी कमाई 5 लाख से 10 हजार ऊपर होती है तो आपको 5.10 लाख में से 2.5 लाख कम करके 2.60 लाख पर टैक्स देना होगा.     इस बजट में 5 लाख होग टैक्स छूट!   Read More : Eating  Soil Your Baby : मिट्टी खाने की आदत से बीमार हो रहा आपका बच्चा, जानें कैसे छुड़वाएं ये आदत?   चार्टर्ड अकाउंटेंट(CA) ने कहा है कि इस बार बजट में टैक्स की लिमिट 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख तक हो सकती है यानी अगर आप साल में 5 लाख रूपये कमा रहे हैं तो आपको 5 लाख तक कोई टैैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी. और जिन लोगों की इनकम 2.50 लाख से ज्यादा होती है तो उनको ITR फाइल करना जरूरी होगा उसके बाद आपकी इनकम 5 लाख हो जाएगी।       दो ऑप्शन से भरें इनकम टैक्स :     आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इनकम टैक्स(ITR) भरने के आपको दो ऑप्शन मिलते हैं. जैसे अगर आप पुराना इनकम टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आपको कई तरह के डिडक्शन मिलेंगे लेकिन, 2020 में आए नए ऑप्शन में आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा.