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Income Tax : इनकम टैक्स भरने वाले 30 सितंबर तक कर लें ये काम, वरना होगा नुकसान

 
ITR Filling : इनकम टैक्स विभाग की और से जानकारी दी जा रही है। जो लोग इनकम टैक्सेबल होते हैं उनको हर साल इनकम टैक्स भरना होता है। कुछ लोग आयकर ऑडिट भी दाखि करते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आइए खबर में जानते हैं। Dainik Haryana News,Income Tax Audit(नई दिल्ली): आयकर अधिनिकय 1961 के तहत कुछ लोगों को अपने खातों का आयकर ऑडिट करना होता है जो एक व्यापसायिक इकाई और पेशेवर व्यक्ति के खातों का निरिक्षण करता है। विशिष्ट आय सीमा पार करने वाले व्यावसायिक और पेशेवरों के बीच में आयकर ऑडिट के लिए सरकार के आदेश वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आयकर ऑडिट वित्तीय रिकॉर्ड और आईटीआर में सटीकता को सुनिश्चित करता है। READ ALSO :Post Office की इस स्कीम में अगले महीने से ही मिलेगी मंथली पेंशन, आज ही कर दें निवेश अगर कोई भी टैक्स की चोरी करता है तो उसके खिलाफ से निवारणता का काम करता है। संस्थाओं को आय को गलत तरके तरीके से प्रस्तुत करने और कर के दायित्वों को कम करने के लिए खर्च को कम करने में मदद करता है। टैक्स ऑडिट रिपॉर्ट को लेने के खातों का ऑडिट करवाना चाहिए। आयकर कानून करने के तहत कुछ श्रेणी के बिजनेसमैन और पेशेवरों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट( Chartered accountant) के जरिए आयकर ऑडिट कराना जरूरी होता है। अगर आप इस साल के लिए ऑडिट कराना चाहते हैं तो इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इससे पहले आप अपना ऑडिट करा सकते हैं। READ MORE :BPL Ration Card : सरकार ने दी बड़ी सौगात, फ्री इन लोगों को मिलेगी फ्री गेहूं के साथ मेडिकल सुविधा यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऑडिट आवश्यकता सीमा से ऊपर व्यवसाय या पेशेवर आय के कारण टैक्स ऑडिट(Tax Audit) करवाना आवश्यक है, तो उसे 30 सितंबर, 2023 तक ऑडिट करवाना चाहिए और उसी रिपोर्ट को अपलोड करना चाहिए. जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट( audit report) जमा करना आवश्यक है. उन टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल(ITR Filling) करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर 2023 है. यह नियत तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है, जिन्हें धारा 44अइ के अनुसार अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है.