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Income Tax : टैक्स भरने वाले अभी जान लें ये जरूरी बात, वरना हो सकता है नुकसान

 
IRT : अगर आप भी इनकम टैक्स को भरने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातों को जानना भी जरूरी है अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स(Income Tax ) को भरने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूत होती है जो इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है। आइए खबर में जानते हैं कौन से नियमों का हम टैक्स भरते समय पालन करना चाहिए। Dainik Haryana News :#Income Tax Filling(नई दिल्ली) : जैसा की आप जानते हैं लोग इनकम टैक्स को भर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाकर आप अपने इनकम के टैक्स(Income Tax ) को भर सकते हैं। अगर आप भी इनकम टैक्स (Income Tax )को भरने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातों को जानना भी जरूरी है अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स को भरने के लिए आपको पैन कार्ड (Aadhar And PAN Card)की जरूत होती है जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आइए खबर में जानते हैं कौन से नियमों का हम टैक्स भरते समय पालन करना चाहिए। READ ALSO : Investment Idea : अमीर लोग पैसा कमाने के लिए अपनाते हैं ये टिप्स, आप भी करें ये काम

इन बातों का रखें ध्यान :

जब भी हम इनकम टैक्स को भरते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाना होगा। ऐसा नहीं किया तो आप इनकम टैक्स(Income Tax ) को फाइल नहीं कर पांएगे। 30 जून तक आप अपने आधार और पैन को लिंक(Aadhar And PAN Card) करा सकते हैं। 30 जून के बाद आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड रद्द हो सकते हैं। अगर एक बार पैन कार्ड और आधार कार्ड(Aadhar And PAN Card) रद्द हो गए तो आप इनकम टैक्स (Income Tax )नहीं दाखिल कर सकते हैं। READ MORE : Chanakya Niti :  इस काम को करने में लड़कियों को आता है बेहद आनंद, क्या आप जानते हैं ये राज

इस तारीख तक कर सकते हैं इनकम टैक्स को फाइल :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 जुलाई तक आप इनकम टैक्स(Income Tax ) को फाइल कर सकते हैं। यानी आपके पास टैक्स को भरने के 2 महीने के आस पास का समय बचा हुआ है। इससे पहले ही आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें और इनकम टैक्स को फाइल कर दें। सिर्फ इनकम टैक्स(Income Tax ) ही नहीं बिना आधार और पैन कार्ड के लिंग बिना आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं। कहीं भी किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो वहां भी आपसे आधार और पैन कार्ड को लिंक मांगा जाता है।