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Income Tax भरते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना लग सकता है चूना!

 
Income Tax Return : नए टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स को फाइल कर रहे हैं तो आपको 50 रूपये का रजिट्रेशन डिडक्शन भी मिलेगा। अगर आप नए रिजीम के तहत इनकम टैक्स को फाइल करते हैं तो आपको किसी भी तरह की छूट का फायदा नहीं मिलेगा। नए रिजीम की टैक्स स्लैब के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।   Dainik Haryana News : Income Tax Filling : अगर आप भी इनकम टैक्स भरने वाले हैं तो आपको इस सुचना ये काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो आपको पता ही होगा के आने वाली एक तारीख को इनकम टैक्स भरना शुरू होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स को भरने के कुछ नियमों में वित्त मंत्री ने कुछ बदलाव किए हैं जो आपको लिए जानने बेहद ही जरूरी हैं।   अगर आप इन नियमों के तहत इनकम टैक्स को फाइल नहीं करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आइए खबर में जानते हैं इन नियमों के बारे में। नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत आपको 7 लाख रूपये तक की सालान इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए जानते हैं बाकि के नियमों के बारे में।   READ ALSO : Free Solar Stove : महिलाओं को फ्री में मिल रहा सोलर चूल्हा, नहीं भरवाना होगा गैसे सिलेंडर

कौन से नियमों को रखें ध्यान :

  मान लें आप नए टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स को फाइल कर रहे हैं तो आपको 50 रूपये का रजिट्रेशन डिडक्शन भी मिलेगा। अगर आप नए रिजीम के तहत इनकम टैक्स को फाइल करते हैं तो आपको किसी भी तरह की छूट का फायदा नहीं मिलेगा। नए रिजीम की टैक्स स्लैब के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अगर आप पूराने से नए रिजी में आते हैं तो इससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके बाद भी टैक्स को नए रिजीम के तहत ही भरना पड़ेगा। READ MORE : Urfi Javed: फैशन की दुनिया में उर्फी जावेद का नया अवतार,देखते ही बढ़ गई लोगों के दिलों की धड़कन

कितना देना होता है टैक्स :

  अगर आप पुराने रिजीम(O ld Regime) के तहत टैक्स को फाइल करते हैं तो आपको 5 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं, अगर नए रिजमी के तहत आप इनकम टैक्स को फाइल करते हैं तो आपको 3 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद 3 से 6 लाख की आय पर 5 प्रतिशत का ब्याज देना होता है।   6 से 9 लाख की सालाना आय पर आपको 10 प्रतिशत का ब्याज देना होगा। 9 से 12 लाख की सालाना आय पर 15 प्रतिशत ब्याज और 12 से 15 लाख की आय पर आपको 20 प्रतिशत ब्याज देना होगा। अगर आपकी आय 15 लाख रूपये से ज्यादा होता है तो आपको 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। पुराने टैक्स रिजीम में आपको 50 हजार रूपये की टैक्स में छूट भी मिल सकती है।