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Indian Railway News : शिकायत के बाद भी ठीक नहीं हुई ये समस्या, रेलवे पर ठोका इतना जुर्माना

 
Dainik Haryana News : Railway News : अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, अपभोक्ता संरक्षण 1986 की धारा 3 के अनुसार उपभोक्ता के पास अधिकार है कि वो रेलवे में होने वाली परेशनी को ठीक करने के लिए उनके खिलाफ शिकयत कर सकता है।       हाल ही की खबर सामने आ रही है कि यात्रियों के द्वारा शताब्दी एक्सपे्रेस( Shatabdi Express) का एसी खराब होने पर उसे ठीक करने के लिए कहा गया लेकिन, उसके बाद भी उसको ठीक नहीं किया गया। उसके बाद रेलवे पर दिल्ली उपभाक्ता आयोग ने 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।   Read Also: IRS Success Story: पिता थे मामूली गार्ड, बेटा बन गया आईआरएस (IRS) अफसर   हालांकि, रेलवे ने इस शिकायत को रद्द कर दिया है और कहा है कि यात्री को रेलवे के लिए न्यायाधिकरण में शिकायत को दर्ज करना चाहिए। गोवा के वेलसाओ गांव में 260 मीटर लंबा रेलवे ट्रेक(Railway Track) बनाया जा रहा है, वहां के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये उनकी निजी जमीन है। रेलवे उनकी इस जमीन को हड़प रहा है।   Read Also: OPS को लेकर बड़ा फैसला, इस दिन जारी होगी रिपोर्ट   लेकिन, RVNL का कहना है कि इस ट्रेक का निर्माण रेलवे की ही जमीन पर किया जा रहा है जो रेलवे ट्रेक के 10 मीटर अंदर तक है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने उस दीवार को तोड़ दिया है जो गांव के लोगों ने बनाया था।