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Indian Railway Rules : ट्रेन में ले जा सकते हैं सिर्फ इतनी बोतल शराब, जानें रेलवे का नियम

 
Indian Railway : भारत देश में सबसे ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है। ऐसे में लोग अगर कहीं सफर करते हैं तो भी साथ में शराब लेकर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रेल में शराब लेकर जाने की लिमिट है। आइए जानते हैं कितनी बोतल शराब आप ट्रेन में लेकर जा सकते हैं। Dainik Haryana News,Railway Rules For Alcohol(चंडीगढ़): बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें रेलवे के नियमों का नहीं पता है। लोग ये सोचने वाले भी है कि वाहनों में शराब लेकर जाना गैर कानूनी है और ये सोचने वाले भी कि ये लिगल है। रेलवे के एक्ट 1989 के तहत बहुत से ऐसे नियम हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहां पर शराब पर बैन भी है। वैसे तो आप ट्रेन में शराब लेकर जा सकते हैं लेकिन उस राज्य से नहीं जहां पर शराब पहले से ही बंद है। READ ALSO :Railway News : राजधानी एक्सप्रेस से कितनी तेज दौड़ती है वंदे भारत ट्रेन संविधान में सभी राज्यों में ये छूट दी गई है कि शराब को लेकर अपने राज्य के अलग नियम बना सकते हैं और शराब को एक अलग सूची में रख सकते हैं। लेकिन जहां पर शराब बैन है वहां पर आपक किसी भी वाहन के जरिए शराब को नहीं लेकर जा सकते हैं। ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है और आपको जेल भी हो सकती है। गुजरात, बिहार, लक्षद्वीप, नागालैंड में शराब पूरी तरह से बंद है यहां पर आप किसी भी वाहन से शराब को एंट्री नहीं दिला सकते हैं। लेकिन जहां पर शराब बैन नहीं है उन राज्यों की बात की जाए तो वहां पर आप बंद बोतल को ट्रेन में ले जा सकते हैं लेकिन शराब को ट्रेन में पी नहीं सकते हैं। ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बोतल पूरी तरह से सील होनी चाहिए और दो लीटर से ज्यादा शराब आप नहीं ले जा सकते हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब आप उस राज्य से गुजर रहे हैं जहां पर शराब बंद नहीं है। आपकी ट्रेन ऐसे राज्य से ही गुजरनी चाहिए जहां पर शराब बंद नहीं होती है।

क्या कह रहा नियम :

READ MORE :Railway News : राजधानी एक्सप्रेस से कितनी तेज दौड़ती है वंदे भारत ट्रेन रेलवे एक्ट 1989(Railway Act 1989) के तहत किसी भी स्टेशन पर खुले में शराब पीना कानून के खिलाफ माना जाता है। एक्ट के तहत कोई भी नशीला और जहरीला पदार्थ और ट्रेन में लेकर नहीं जा सकते हैं। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के तहत ट्रेन में शराब अगर कोई शराब पीते हुए मिल जाता है तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाता है और 500 रूपये जुर्माने के देने होते हैं।