ITR Filing : 31 मार्च तक टैक्स फाइल करने वालों को सरकार दे रही 40 प्रतिशत की छूट!
Mar 29, 2023, 21:59 IST
ITR : नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से सम्पत्ति कर बकायादारों के लिए बकाया टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर बीती फरवरी से ब्याज में 40 प्रतिशत छूट का एलान किया गया था। जिसका लाभ बहुत से नागरिकों ने उठाया है। Dainik Haryana News : Income Tax Filing : सम्पत्ति कर बकायादार 31 मार्च तक बकाया टैक्स का भुगतान कर, उठाएं 40 प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ- गौरव कुमार, अतिरिक्त आयुक्त। जिन संपत्ति कर दाताओं का संपत्ति कर बकाया है। उनके लिए सरकार द्वारा ब्याज राशि में छूट के भुगतान को लेकर 31 मार्च तक समय निर्धारित किया गया है। सम्पत्ति कर बकायादारों के लिए ब्याज में छूट का लाभ लेने के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं। निर्धारित समय अवधि में यदि संपत्ति कर दाता अपने बकाया कर का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर ब्याज राशि पर 40% की छूट का लाभ मिल सकता है। READ ALSO : Latest Update : सरपंच पद का चुनाव जीतने वाली महिलाओं के आठवी कक्षा का प्रमाण पत्र निकल रहे फर्जी!