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ITR Filling : इनकम टैक्स भरते समय ये फॉर्म होगा जरूरी, वरना नहीं भर सकेंगे इनकम टैक्स

 
Income Tax : अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल( Income Tax Filling) कर रहे हैं तो इसके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसका प्रयोग आप इनकम टैक्स को भरने के लिए कर सकते हैं। इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए इस फॉर्म को 25 तारीख को ही जारी कर दिया है जिसके माध्यम से आप इनकम टैक्स को दाखिल कर सकते हैं। Dainik Haryana News :#Income Tax Filling (नई दिल्ली) : जो भी इनकम टैक्स के दायरे में आता है उसे इनकम टैक्स भरना होता है। अगर आप भी इस दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स भरने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा जिसके बिना आप इनकम टैक्स को फाइल नहीं कर सकते हैं। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दो तरीके से हम इनकम टैक्स( Income Tax Filling) को फाइल कर सकते हैं नए टैक्स रिजीम से और पुराने टैक्स रिजीम से। इसके लिए कुछ फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है जो अलग अलग होते हैं। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इसी फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स भरते समय कौन सा फॉर्म लेना चाहिए। READ ALSO;Nita Ambani Phone : नीता अंबानी रखती हैं दुनियां का सबसे महंगा फोन, कीमत जान दंग रह जाओगे आप

इस फॉर्म का करें इस्तेमाल :

अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसका प्रयोग आप इनकम टैक्स को भरने के लिए कर सकते हैं। इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए इस फॉर्म को 25 तारीख को ही जारी कर दिया है जिसके माध्यम से आप इनकम टैक्स को दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स को दाखिल करने के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म को पेश किया गया है। जो भी 60 लाख से ज्यादा का करोबार और 10 लाख से ज्यादा के बिजनेस के लिए टीडीएस को काटा गया है। READ MORE : Haryana News: जिला जींद में जिंदगी के नाम पर मौत का सामान बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दा फाश

इन बातों का रखें ध्यान :

जिन लोगों की कमाई 50 लाख रूपये है वो आईटीआर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हिंदू अविभाजित परिवार और कारोबारी कर रहे हैं वो आईटीआर 4 का प्रयोग कर सकते हैं। फरवरी के महीने की बात की जाए तो आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 का प्रयोग किया गया था। इसलिए बताए गए फार्म का ही इस्तेमाल करें बिना बताए वरना आपको इनकम टैक्स को भरने में परेशानी हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है।