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ITR फाइल करने वालों के लिए बदल गए ये 5 नियम

 
Dainik Haryana News : ITR Filling : अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल(Income Tax File) करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। हाल ही में वित्त मंत्री की और से बजट में ऐलान किया गया था कि सालाना 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।     अभी सरकार की और से इनकम टैक्स वालों के लिए अपडेट जारी हुआ है जिसमें पांच नियमों में बदलाव किए गए हैं। आइए खबर में जानते हैं क्या हुए बदलाव।     इनकम टैक्स को भरने की लास्ट तारीख सरकार की और से 31 मार्च की गई है। इसके लिए ITR 1-6 और आयकर सत्यापन फॉर्म को नोटिफाई कर दिया गया है। जिनका इस्तेमाल आयकर को भरने के लिए किया जाएगा। नए टैक्स ITR को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है।   Read Also : Update : भारत का एक राज्य ऐसा भी जहां के रहने वाले नही देते सरकार को कर जानें कौन से हैं 5 बदलाव :     बताया जा रहा है कि अगर आपकी इनकम किसी क्रिप्टो से और आभासी डिजिटल संपत्ति से कोई आय हो रही है तो उसकी आपको अलग से रिपोर्ट करनी होगी।     अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 115 BAC  के तहत नई कर व्यवस्था को अपना रहे हैं तो आपके लिए Disclosure का विकल्प भी दिया गया है।   Read Also: Update : 10 साल पहले बने आधार कार्ड वाले आज ही कर लें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान ट्रेडिंग खाते से और इंट्रा डे ट्रेडिंग खाते से इनकम हो रही है तो आपको उसके टर्नओवर का भी खुलासा करना होगा। सबसे पहले आपको यह बताना होगा के आप विदेशी निवेशक हैं या पोर्टफोलियो के। ITR 3 और ITR 4 में नई प्रशनावली को जोड़ा गया है, इसके लिए आपको जानकारी देनी होगी।