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ITR भरते समय कभी ना करें ये 5 गलतियां, हो सकता है इतना नुकसान

 
Income Tax Filling : इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप इसके बाद इनकम टैक्स देते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स फाइल करते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जानने के लिए बने रहें हमारी खबर के साथ अंत तक। Dainik Haryana News,Income Tax Return(ब्यूरो): साल 2023 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख तो आप जानते ही होंगे। उससे पहले ही अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको कई सारे लाभ भी मिलते हैं और छूट भी। लेकिन अगर उसके बाद आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती बल्कि आपको जुर्माना देना होता है। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता( CBDT Chairman Nitin Gupta) जी का कहना है कि साल 2023 के लिए 4 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स फाइल हो चुका है। जिसमें से 7 फीसदी लोग ऐसे हैं जो पहली बार टैक्स को फाइल कर रहे हैं। अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़े क्योंकि हम आपको इनकम टैक्स फाइल करते समय होने वाली पांच गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको नुकसान से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं। READ ALSO :Haryana Govt. Scheme : इस उम्र के लोगों को हरियाणा सरकार दे रही 3 लाख रूपये की सौगात, कहीं आप तो नहीं शामिल

80C से आप अलग से ले सकते हैं छूट का लाभ:

जब भी आप एडवांस इनकम टैक्स फाइल(Advance Income Tax Filling) करते हैं तो आपको कटौतियों का मूल्यांकन करने के लिए समय दिया जाता है। 1961 के आयकर अधिनियम के तहत अलग-अलग टैक्स सेविंग बेनिफिट आपकी टैक्स लाइबेलिटी को कम करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 C के तहत आप टैक्स सेविंग स्कीम से फायदा ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कई तरह के सेक्शन में आप कटौतियों का दावा कर सकते हैं और अपने इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं। जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो मिलने वाली डिडेक्शन को क्लेम करना कभी ना भूले, ऐसा करने पर आपको छूट का लाभ नहीं मिलता है।

नेशनल पेंशन स्कीम से ले सकते हैं लाभ(National Pension Scheme) :

इस स्कीम में निवेश करने के बाद आप 1.5 लाख रूपये की छूट का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम में 50 हजार रूपये तक का निवेश आप कर सकते हैं। यह फायदा टैक्स पेयर को सेक्शन 80CCD (1E) के तहत उपलब्ध होता है. READ MORE :Haryana : हरियाणा में घर खरीदना हुआं महंगा, इतने बढ़े रेट

सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज(Saving Account) :

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 टीटीए के तहत टैक्सपेयर को मिलने वाली बचत खाते पर मिलने वाली 10 हजार रूपये की साल की आय को फ्री बना देती है।

एजुकेशन लोन पर ब्याज में कटौती(Interest deduction on education loan) :

सेक्शन 80E के तहत आप एजुकेशन लोन में कटौती का दावा कर सकते हैं। आप अपने जीवनसाथी, बच्चों या किसी ऐसे बच्चे जिसके आप कानूनी अभिभावक हैं की हायर एजुकेशन के लिए लोन पर इसका लाभ उठा सकते हैं. इसका फायदा आपको लोन का भुगतान शुरू करने के वर्ष से 8 साल की अवधि के लिए लिया जा सकता है।

दान के लिए कटौती(Deduction for Charity) :

सरकार की और से समर्थित फंड दिए गए दान पर भी टैक्स में छूट दी जाती है। आप प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दान करते हैं तो आप 100% कटौती का दावा कर सकते हैं. दूसरे मामले में आप 50 फीसदी तक की छूट ले सकते हैं। READ MORE :Property Loan : संपत्ति पर लोन लेने वाले सावधान! सरकार करने जा रही ये काम

हेल्थ चेकअप पर मिलेगी इतनी छूट(health checkup) :

सेक्शन 80 डी के तहत अगर कोई भी व्यक्ति स्वयं, आश्रित बच्चों, पति / पत्नी या 60 साल से कम उम्र के माता-पिता के लिए प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप पर 5 हजार रूपये की छूट पा सकता है और अगर 60 साल या इससे ज्यादा की आयु हो तो उसको 7 हजार रूपये तक का लाभ होता है।