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ITR भरने वाले जरूर कर लें ये काम, वरना लगेगा 5 हजार रूपये का जुर्माना

 
Income Tax : साल 2023 में इनकम टैक्स(Income Tax) स्लैब में कई बदलाव किए गए थे जिसे आप जानते ही होंगे। सरकार की और से दो इनकम टैक्स स्लैब को दिया जाता है ओल्ड टैक्स स्लैब और नया टैक्स स्लैब(Tax Slab) दिया गया है। आइए खबर में जानते हैं कैसे कर सकते हैं आईटीआर फाइल। Dainik Haryana News :# ITR Filling (ब्यूरो) : इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया चल रही है और यह 31 जुलाई तक चलेगी। जो भी लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और जो इनकम टैक्स(Income Tax) को दाखिल करने वाले हैं ये खबर उन लोगों के लिए है। टैक्स को फाइल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। साल 2023 में इनकम टैक्स(Income Tax) स्लैब में कई बदलाव किए गए थे जिसे आप जानते ही होंगे। सरकार की और से दो इनकम टैक्स स्लैब को दिया जाता है ओल्ड टैक्स स्लैब और नया टैक्स स्लैब(Tax Slab) दिया गया है। आइए खबर में जानते हैं कैसे कर सकते हैं आईटीआर फाइल।

सात प्रकार के होते हैं आईटीआर फॉर्म :

READ ALSO :Rajasthan Politics: राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म, पीयूष गोयल ने मौजुदा सरकार को लेकर कह दी बड़ी बात अगर आप भी इनकम टैक्स(Income Tax) के दायरे में आते हैं तो 31 जुलाई तक आपको टैक्स भर देना होगा उसके बाद आपको लेट फीस के साथ टैक्स देना होगा। सरकार टैक्स को भरने के लिए फॉर्म 16 को जारी करती है इस फॉर्म के जारी होते ही इनकम टैक्स(Income Tax) को भरने के लिए लोग जल्दी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स(Income Tax) भरने के लिए सात प्रकार के फॉर्म दिए जाते हैं जिसमें से आप किसी को भी चुनकर इनकम टैक्स(Income Tax) को भर सकते हैं। आइए जानें बाकि की डिटेल।

लग सकता है जुर्माना :

READ MORE : Titanic 2nd : एक बार फिर समंदर में उतरने जा रहा टाइटैनिक 2nd इनकम टैक्स(Income Tax) को भरने के लिए सभी अपने हिसाब से आईटीआर फॉर्म को दाखिल करते हैं जैसे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 सभी बड़ी और छोटी संख्या के करदाताओं के लिए अगर आप टैक्स को फाइल करते समय सीमा का ध्यान नहीं रखते तो आपको 5 हजार रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स को नहीं भर सकते हैं तो आपको दिसंबर तक का समय दिया जाता है। आयकर विभाग( Income tax department) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. इसके बाद भी यदि कोई आईटीआर तय तारीख तक नहीं भरता तो इसके बाद फाइलिंग के लिए राशि दोगुनी हो सकती है.