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New Update : अभी तक ITR ना भरने वालों के लिए वित्त मंत्री ने जारी किया नया अपडेट, पढ़ ले वरना पड़ सकता है पछताना

 
Income Tax : जैसा की आप जानते हैं इनकम टैक्स फाइल(Income Tax Filling) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक होती है जो कि जा चुकी है। ऐसे में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआर(ITR) को फाइल नहीं किया है। अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो वित्त मंत्री की और से ताजा अपडेट जारी किया गया है जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। जानने के लिए बनें रहें खबर के अंत तक। Dainik Haryana News,Income Tax Filling Update(नई दिल्ली): अगर आपने भी तय तारीख तक इनकम टैक्स नहीं दिया है तो आपको वित्त मंत्री के फैसले से तगड़ा झटका लग सकता हैं। तय तारीख के बाद जो भी टैक्स को फाइल करता है उसे जुर्माने के साथ उसे देना होता है। साथ में जेल भी हो सकती है। अब अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ आज ही अपना टैक्स भर देना चाहिए नहीं तो और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। READ ALSO :Jalebi : मुगल और अंग्रेज भी थे इस जलेबी के दीवाने

जानें कितनी लगती है लेट फीस?

जो भी तय तारीख तक इनकम टैक्स(Income Tax) को दाखिल नहीं करता है उसे धारा 234F के तहत 5 हजार रूपये का जुर्माना देना होता है। जिनकी भी साल की आय 5 लाख रूपये से कम है उनको 1 हजार रूपये देना होता है। इसके अलावा अगर आप दिसंबर 2023 तक भी इनकम टैक्स को भरने में असमर्थ रहते हैं तो आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। READ MORE :Greenfield Expressway : इन दो शहरों के बीच बनेगा 67 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपके खिलाफ अभियान शुरू किया जा सकता है जब आपने टैक्स को बचाने की मांग 10 हजार रूपये तक कर रखी हो। इसलिए अगर आप भी जर्माने और जेल जाने से बचना चाहते हैं तो आज ही अपना टैक्स दाखिल करें और अपने आपको बचा लें।