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PPF में पैसा लगाते समय कभी ना करें ये गलती, वरना नहीं मिलेगा एक भी पैसा!

 
PPF Scheme : मार्केट में बहुत सी ऐसी सरकारी स्कीमें हैं जिनसे आमजन को फायदे मिलते हैं। इनकी मदद से आप पैसा निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप भी सेविंग स्कीम ले रहे हैं तो उससे पहले कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए खबर में जानते हैं उनके बारे में। Dainik Haryana News,PPF Scheme Update(ब्यूरो): आज हम आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड(PPF) के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक सेविंग स्कीम है। ये स्कीम आपको अपने भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश का मौका देती है। जिसके तहत आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। दरअसल, यह एक लॉन्ग टर्म स्कीम है जिसमें आपको 15 सालों के लिए निवेश करना होगा यानी इसकी मैच्योरिटी 15 साल की होती है। READ ALSO :Haryana : हरियाणा के इस गांव में है एशिया का सबसे बड़ा हुक्का, इसकी खासियत  स्कीम में आपको 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है और आपको हर साल इसमें पैसा जमा करना होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, अगर आप किसी भी साल इसमें निवेश नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए हर साल लगातार इसमें निवेश करना हो होता हैं। हर साल आप इसमें 1.5 लाख रूपये का निवेश कर सकते हैं जो अधिकतम है और मिनिमम 500 रूपये से शुरू कर सकते हैं।

टैक्स में मिलेगी छूट :

इस स्कीम में आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स एक्ट(Income Tax Act) की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है। जहां पर 1.5 लाख रूपये तक का भी लाभ उठा सकते हैं। READ MORE :Kaithal News : कैथल के तितरम से हांसी वाया जींद रोड होगी फोरलेन, 100 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

इन बातों का रखें ध्यान :

पीपीएफ(PPF) में आपको कम से कम 500 रूपये का निवेश करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट डोरमेंट हो सकता है। इसमें मिलने वाले ब्याज पर असर पड़ सकता है। अगर एक बार आपको अकाउंट डोरमेंट हो जाता है तो दौबारा से चालू कराने के लिए पैसों का भुगतान करना होगा। इसलिए कम से कम आपको हर साल 500 रूपये तो जमा करने ही होंगे।