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Property New Rule : प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में इस तारीख से होने वाला है बदलाव

 
Loan Repayment Rule : सरकार ने प्रॉपर्टी से जुड़े नए नियमों को लाने के लिए योजना बनाई है। ऐसे में अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। आइए खबर में जानते हैं नियम के बारे में। Dainik Haryana News, RBI New Rules(चंडीगढ़): अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है तो आपको बता दें, एक दिसंबर से प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। नियमों का कहना है कि अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए किसी बैंक से लोन लिया है तो 30 दिन के अंदर संपत्ति के कागजात ग्राहक को लौटाने होंगे। अगर कोई भी बैंक ऐसा नहीं करेगा तो उसे ग्राहकों को पांच हजार रूपये जुर्माना देना होगा। READ ALSO :Free Laptop Scheme : फ्री लैपटॉप योजना की नई लिस्ट जारी, चेक करें अपना नाम ग्रहकों ने शिकायतें करी हैं कि बैंक हमारे कागजात को गुम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। ग्राहकों की इस शिकायत के बाद ही इन नियमों को लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद रीपेमेंट के बाद ग्राहकों को प्रॉपर्टी के कागजात लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आरबीआई की और से इन नियमों को एक दिसंबर से लागू करने के आदेश जारी किया है। बैंकों की इस लापरवाही की वजह से ही इन नियमों को जारी करने के आदेश जारी किए हैं। जब हम किसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं तो आपकी जमीन के पक्के कागजात को बैंक रख लेते हैं। ग्राहकों ने जब लोन भर दिया है तो बैंक को उनकी प्रॉपर्टी के कागजात को वापस लौटा देना होता है। ऐसे मे नियमों को लागू करने की वजह से ग्राहकों को राहत मिलेगी। बैंक की और से आदेश जारी किया गया है. READ MORE :Weather Update : इन इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी आरबीआई(RBI) की तरफ से बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) को जारी सर्कुलर में कहा गया कि लोन का पूरा रीपेमेंट किये जाने के 30 दिन के अंदर सभी दस्तावेजों को रिलीज किया जाए. बैंक का कहना है कि अगर 30 दिन के बाद कागजात को दिया जाता है तो उन बैंकों को जुर्माना देना होगा। ऐसे में बैंक को प्रत्येक ग्राहक को 30 दिन के बाद एक दिन के हिसाब से पांच हजार रूपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना की राशि को प्रॉपर्टी के मालिक को ही दी जाएगी। अगर कोई बैंक ये कहता है कि कागजात गुम हो गए हैं तो बैंक को कागजात की डुप्लीकेट कॉपी को हासिल करने में कस्टमर की मदद करनी होगी।