Railway Rules : ट्रेन में सफर करते समय कभी ना करें ये गलतियां, हो सकती है जेल
Mar 3, 2023, 09:55 IST
Dainik Haryana News : Indian Railway Update : आज के समय में लोग ट्रेन में सफर करना ज्यादा पंसद करते हैं। क्योंकि, ट्रेन में सफर करना सस्ता भी माना जाता है और आरामदायक भी। जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो कुछ सामान भी लेकर जाते हैं और कुछ नियम भी होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है. वरना हमारे उपर जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें रेल में सफर करते समय कौन से नियमों को पालन करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए बने रहें हमारी खबर के साथ। Read Also: RED Alert On Holi : होली पर वाराणसी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी! अलर्ट जारी रेल की छत पर ना करें सफर (Do not travel on the roof of the train) रेलवे के नियमों के अनुसार अगर कोई भी ट्रेन की छत पर सफर करते हुए मिलता है तो उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा और रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार उसे तीन माह की जेल और 500 रूपये का जुर्माना लगेगा। इसलिए आपको रेल के इस नियम को ध्यान में रखकर ही यात्रा करनी होगी। टिकट में दलाली करना (Ticket Brokering) जब भी टिकट को लेते हैं अगर आप उसके धोखाधड़ी में मिलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत 3 साल की जेल और 10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। Read Also: Earthquake : ओडिशा में भूकंप ने दिए झटके, चेक करें अपडेट बिना अनुमति के रेल में सामान बेचना (selling goods on rail without permission) आपने देखा होगा के रेल में जब भी हम सफर करते हैं तो वहां पर सामान को बेचने के लिए लोग आते हैं। अगर वो बिना अनुमति लिए रेल में सामान को बचते हैं तो धारा 144 के तहत उनको एक साल की जेल और 2 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा। बिना टिकट के यात्रा करना (travel without a ticket) अगर आप बिना टिकट के ट्रेन में सफर करते हैं या फिर जो टिकट आपके पास है उसके उच्च श्रेणी में आप सफर करते हैं तो आपको धारा 138 के तहत जेल हो सकती है और आप पर 250 रूपये का जुर्माना भी जड़ा जाएगा। जब भी आप किसी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको इन सभी बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए।