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RBI Canceled Bank Licence : महज 4 दिन में 2 बैंकों का लाइसेंस रद्द, इतने लाख रूपये का ठोका जुर्माना!

 
RBI Canceled 2 Bank Licence : देश के सभी बैंकों का संचालन एक बैंक करता है जिसका नाम आरबीआई बैंक। आरबीआई द्वारा कुछ नियमों को लागू किया जाता है जिनका पालन सभी बैंकों को करना होता है। अगर कोई बैंक नियमों का पालन नहीं करता है तो उन पर आरबीआई की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है। हाल ही में महज ही चार दिनों में दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं क्यों लगा जुर्माना। Dainik Haryana News,RBI Latest News(नई दिल्ली): आरबीआई ने हाल ही में दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है जो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। दोनों ही बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और पैनाली भी लगाई गई है। यूपी को-ऑपरेटिव बैंक( UP Co-operative Bank), सीतापुरा का लाइसेंस 4 दिसंबर के और कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थिति शंकरराव पुजारी नगरी सहकारी बैंक( Ichalkaranji Location Shankarrao Pujari Nagari Cooperative Bank of Kolhapur) का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। READ ALSO :December Rashifal : इन राशि वाले जातकों पर भारी पड़ सकते हैं दिसंबर के 15 दिन, हो सकता है भारी नुकसान बैंक ने कल ही इसके बारे में प्रेस में जानकारी दी थी कि आज ये इन दो बैंकों ने बिजनेस करना बंद कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि जमाकर्ताओं को पांच लाख रूपये तक की राशि मिल सकेगी। डीआईसीजीसी(DICGC) के तहत 98.32 प्रतिशत जमाकर्ताओं को अपना पूरा पैसा मिल सकता है। आरबीआई की तरफ से बैंकों की वित्तीय हालत खराब देखते हुए फैसला लिया गया है कि यूपी के सहकारी आयुक्त और रजिस्टार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्ति करने के आदेश जारी किए हैं। READ MORE :Harvey Lewis Ultrarunner : बिना रूके 4 दिन दौड़ता रहा ये व्यक्ति, बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आरबीआई(RBI) ने कहा कि यह कार्रवाई अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण है. आरबीआई ने कहा है कि बैंक कर रहना जमाकर्ताओं को नुकसान दे सकता है और वर्तमान में वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूद जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। अगर बैंक को अपने बैंकिग बिजनेस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई तो सार्वनतिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है।