{"vars":{"id": "112803:4780"}}

RBI Guideline : बैंक से लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ने जारी किए निर्देश

 
RBI News : अगर आप भी बैंक से लोन लेने वाले हैं तो आपके लिए खुशी की खबर है। आरबीआई की और से सभी बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं और लोन लेने वाले ग्राहकों की सुविधाओं के बारे में बताया है। आइए खबर में जानते हैं कौन सी सुविधाओं के बारे में बात रहा है आरबीआई। Dainik Haryana News,RBI New Update(नई दिल्ली): आरबीआई(RBI) ने लोन देने वाले सभी बैंक और कई फाइनेंस कंपनियों के लिए आदेश जारी किए हैं। बैंक की और से आदेश जारी किए गए हैं कि लोन पर इंटरस्ट रेट में बदलाव करते समय उन्हें फिक्स्ड इंटरस्ट रेट वाले कर्ज में स्विच करने का भी विकल्प दिया जाए। READ ALSO :Mission Surya Yaan: चांद पर जीत पाने के बाद अब भारत का सुर्य की और मिशन तैयार अगर बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो ग्राहक से लोन की अवधि बढ़ानी है या ईएमआई(EMI) की रकम, यह फैसला भी ग्राहकों की सहमति से ही किया जाना चाहिए। इस बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी देना बैंकों की जिम्मेदारी होती है। बैंक की और से जानकारी दी गई है कि मौजूद लोन अकाउंट पर लागू होगा। बैंक ने जानकारी दी है कि 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन भी तय की है।

ग्राहकों ने की शिकायत:

आरबीआई की और से बताया गया है कि बहुत से ग्राहकों ने शिकायत ईएमआई(EMI) वाले फ्लोटिंग रेट लोन की अवधि या ईएमआई अमाउंट को बढ़ाने का फैसला करते समय लेंडर ने उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। इसलिए बैंक ने इन लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सभी बैंकों को आदेश जारी किए हैं कि वो वाजिब पॉलिसी फे्रमवर्क तैयार करे। आरबीआई(RBI) ने अपने सर्कुलर में कहा है कि लोन मंजूरी करते समय वित्तीस संस्थान को अपने कर्जदारों को पहले बताना होगा कि बेंचमार्क इंटरस्ट रेट में कोई बदलाव होने पर उनकी ईएमआई(EMI), लोन की अवधि दोनों पर असर हो सकता है। अगर आगे आने वाले समय में कोई भी बैंक किसी तरह का बदलाव कर रहा है तो इसकी सही तरीके से जानकारी ग्रहकों को देनी होगी। बैंक ने कहा है कि सभी बैंकों को इस बात को पहले ही बता देना चाहिए किसी भी ग्राहक को लोन अवधि के दौरान कितनी बार स्विच करने का विकल्प मिलेगा। READ MORE :Haryana : हरियाणा CET को लेकर ताजा अपडेट जारी ग्राहकों को इस बात का भी विकल्प देना होगा कि ब्याज दरें बढ़ाने पर ईएमआई बढ़ा सकते हैं।इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट को री-सेट करते समय वित्तीय संस्थान ( financial institution) को अपने बोर्ड द्वारा स्वीकृत पॉलिसी के अनुसार ग्राहकों को फिक्स्ड रेट में स्विच करने का विकल्प भी मुहैया कराना होगा. ग्राहकों को पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय पूरा कर्ज एक साथ चुकान या किसी एक हिस्से का री पेमेंट करने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए।