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Rule Change : आज से महंगी हुई आमजन से जुड़ी ये चीजें, अभी करें चेक

 
Rules Change From 1 November : महीने के पहले दिन आमजन से जुड़ी चीजें महंगी या सस्ती होती हैं। आज नवंबर के महीने का पहला दिन है और आमजन से जुड़ी कुछ चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में। Dainik Haryana News,Rule Change(नई दिल्ली): महीने का पहला दिन शुरू हो चुका है और साथ ठंड का भी आगाज हो गया है। हर महीने आमजन से जुड़ी चीजों की कीमतों में बदलाव होते रहते हैं। इस बार लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है। इन बदलावों के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी चीज को खरीदने से पहले आपको उसकी कीमत का पता चल सके। आइए इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस बार महंगाई ने लोगों को और भी जगड़ा झटका दिया है। READ ALSO :Story of Karva Chauth : हर एक सुहागन के लिए जरूरी है प्राचीन काल से जुड़ी करवा चौथ की कहानी, जानकर हैरान रह जाएंगी आप

गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी :

नंवबर के महीने के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी हुई है। इनके रेट 101.50 रूपये तक बढ़ गए हैं और ये रेट आज से ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली में भी गैस सिलेंडर की कीमतें 1833 रूपये हो गई हैं। हालांकि, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं।

अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया

सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को बढ़ाया गया है और डीजल निर्यात पर कर में कटौती कर दी गई है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या एसएईडी के रूप में लगाया जाने वाला कर 9050 रूपये प्रति टन से बढ़ाकर 9800 रूपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल निर्यात पर एसएईडी को 4 रूपये प्रति लीटर से कम करके दो रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एटीएफ पर इसे एक रुपये प्रति लीटर से कम करके जीरो कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर एसएईडी पहले ही जीरो है। नई दरों को एक नवंबर यानी आज से ही लागू कर दिया गया है। READ MORE : Aaj Ka Rashifal : इन 3 राशि वाले जातकों को केतु कर सकता है नुकसान, जान लें अपना राशिफल

बीएसई शुल्क :

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और से भी कहा गया है कि एक नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन फीस को बढ़ाएगा। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर ये फीस बढ़ाई जाएगी. शुल्क बढ़ने से खुदरा निवेशकों और व्यापारियों पर इसका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है।

GST चालान :

1 नवंबर से 100 करोड़ रूपये या उससे ज्यादा का बिजनेस करने वालों को 30 दिनों के अंदर ही ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा।

पॉलिसी होल्डर की केवाईसी(KYC of policy holder) :

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ ने भी अहम कदम उठाए हैं और अब नवंबर से सभी बीमाधाराकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है।