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Tax Saving Tips : नहीं देना होगा इनकम टैक्स का एक भी पैसा! फॉलो करें CA के ये टिप्स

 
Dainik Haryana News : Tax Saving Tips : जैसा की आप जानते हैं हमें 2.5 लाख से ज्यादा अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें टैक्स देना होता है. हर कोई इस टैक्स से बचना चाहता है अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको 10 लाख इनकम पर भी एक रूपया नहीं देना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में।     आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप साल में 2.5 लाख रूपये से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स विभाग(Tax Department) को टैक्स देना होता है. लेकिन, आपकी जानकारी के बता दें कि सरकार की और से काफी मात्रा में प्रवाधान किए गए हैं जिनका अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप 10 लाख तक के टैक्स से बच सकते हैं.   Read Also:7th Pay Commission : कर्मचारियों की हुई मौज, सरकार ने किए ये बड़े तीन ऐलान   टैक्स से बचने के लिए CA के पास जाते हैं और उनको फिस देनी पड़ती है तब जाकर वो इससे बचने के तरीके बताते हैं. लेकिन अगर आप इस CA की फिस से भी बचना चाहते हैं तो आज हमारे बताए गए कुछ नियमों का पालन करें और बचा लें अपनी सारी इनकम. जानने के लिए बने रहें हमारी खबर के साथ।     फॉलो करें ये टिप्स : अगर आपकी इनकम 10 लाख 50 हजार रूपये है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं इससे आपको 50 हजार की छूट मिल जाएगी. और आप अपने पैसों को बचा सकते हैं. अगर आप इनकम टैक्स विभाग के की धारा 80 C के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये का क्लेम करते हैं तो LIC पीपीएफ(PPF), म्यूचुअल फेड(ELSS) और ईपीएफ(EPF) के निवेश को भी क्लेम कर सकते हैं.     Read Also: PM Scheme : मोदी सरकार की दमदार स्कीम, मिलेंगे 10 लाख रूपये, आज ही करें अप्लाई!   आप अपने होम लोन को भी क्लेम कर सकते हैं इससे आपकी इनकम 8 लाख 50 हजार रूपये रह जाती है. उसके बाद आप नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी क्लेम कर सकते हैं 80 CCD(1B) के तहत आपकी इनकम 8 लाख बचती है. तो चलिए जानते हैं कि इस 8 लाख के लिए आप कौन से नियमों का पालन करेंगे।     अगर आपने अपने होम लोन(Home Loan) के ब्याज का अमाउंट 2 लाख रूपये का किया है तो आप 24 B के तहत आप दो लाख रूपये का क्लेम कर सकते हैं इससे बचती है आपकी 6 लाख इनकम.   Read Also: Saria Cement : सरिया-सिमेंट की कीमतें लुडकी, चेक करें आज के रेट उसके बार आप हेल्थ इंश्योरेंस( health insurance) का क्लेम कर सकते हैं 75 हजार का, 80 D जिसमें 25 हजार का आपका होगा और 50 हजार का आपके माता पिता का जो सीनियर सिटीजन के लिए है. इसके अलाव अगर आप 25 हजार रूपये का किसी संस्था में डोनेट करने का क्लेम करते हैं तो आपकी इनकम 5 लाख रहा जाती है. इस तरह आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रूपये तक की इनकम पर टैक्स(Income Tax) से बच सकते हैं।