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Tenants Rights : किराएदारों को सरकार ने दिए ये 5 अधिकार, मकान मालिक नहीं कर पाएंगे परेशान

 
Tenants Rights : आपने देखा होगा जब भी शहरों में कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा या नौकरी करने वाला व्यक्ति रहने जाता है तो उसे किराए पर मकान लेना होता है। ऐसे में मकान मालिक और किराएदारों के बीच में लड़ाई होती रहती है। मकान मालिक अपनी मनमानी करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने किराएदारों को पांच अधिकार दिए हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए खबर में जानते हैं उनके बारे में। Dainik Haryana News,Five Rights Of Tenants(चंडीगढ): किराएदार और मकान मालिक के बीच में किसी तरह का झगड़ा ना हो सके, इससे बचने के लिए सरकार ने साल 2021 में नया किराया कानून लागू किया था। इस कानून में दोनों के अपने अपने अधिकारों को तय किया गया था। अगर आप भी किसी का मकान किराए पर ले रहे हैं तो अपने अधिकारों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो सके और मकान मालिक आपको तंग ना कर सके। READ ALSO :Dream Girl 2 Box office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 ने पहले दिन की जबरदस्त कमाई मॉडल किराएदार अधिनियम को सरकार ने 2021 में लागू किया था, इसका उद्देश्य किसी भी दुकान और मकान मालिकों और किराएदारों के हितों की रक्षा करना है। जब भी आप मकान को किराए पर लेते हैं इसके लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच में रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इन सब विवादों का निपटारा करने के लिए हर जगह पर अदालतों को भी स्थापित किया गया है।

इन नियमों को करें फोलो:

किसी भी संपत्ति को किराए पर लेने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है। आवासीय परिसर के लिए किराएदार से दो महीने का किराया लिया जाता है और गैर अवासीय जगह का 6 महीने का किराया लिया जाता है। इससे ज्यादा अगर आपसे कोई किराया मांगता है तो वो कानून के खिलाफ होगा। अगर कोई भी किराएदार मकान को छोड़ रहा है तो मकान मालिक को एक महीने के अंदर उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है और तीन महीने पहले किराऐदार को नोटिस देना होता है। READ MORE :Eye Sight Boosting Tips : आंखों से एक महीने में हट जाएगा चश्मा, इन 3 बीज का करें सेवन घर में अगर कोई टूट फूट है तो वो जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है और बिजली पानी का बिल किराएदार को देना होता है। मकान मालिक अपने मन से कभी भी किराएदार के घर नहीं आ सकता है उसके आने से पहले 24 घंटे का नोटिस देना होता है। कोई भी विवाद होने पर मकान मालिक किराएदार का बिजली पानी बंद नहीं कर सकता है।