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Big Breaking : 30 जून तक जरूर कर लें ये काम, वरना रद्द हो जाएंगे सभी कागजात

 
PAN,Aadhar Card Link : अगर आप अपने पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक नहीं करवाते हैं तो दोनों ही कागजात निष्क्रिय हो जाएंगे। टीडीएस(TDS) और टीसीएस(TCS) दोनों ही सही मूल्य पर काट लिए जाएंगे और आपको ज्यादा पैसे का भुगतान करना होगा। इनकम टैक्स को फाइल नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का फंड और ब्याज का लाभ नहीं दिया जाएगा। पैसों के लेन देन में होंगी परेशानी। Dainik Haryana News :#Rules Changed (ब्यूरो) : बहुत से काम हमारे पास ऐसे होते हैं जो जरूरी तो होते हैं लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते हैं। बाद में जब हमें उसकी जरूत होती है तो हम उन कामों को पैसों में भी करवाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी ही एक जानकारी सरकार की और से दी जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 30 जून तक आपको अपने पैन और आधार कार्ड(PAN Or Aadhar Card Link) को लिंक करा लेना है वरना आपके किसी भी काम को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं आपके सभी कागजात में आधार और पैन की जरूत होती है। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपके घर से लेकर बैंक तक के काम रूक सकते हैं। इसलिए आज ही आपको अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करा लेना चाहिए। पैन कार्ड को लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Department) की और से जारी किया जाता है। READ ALSO : Ministry Of Home Affairs : गृह मंत्रालत्र में इतने पदों पर निकली बंपर भर्ती, कब से कर सकेंगे आवेदन इसके बिना आप इनकम टैक्स (Income Tax)को भी नहीं भर सकते हैं और ना ही बैंक से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। अगर आप 30 जून के बाद आधार पैन को लिंक कराते हैं तो आपको 1 हजार रूपये शुल्क के देने होंगे। अगर एक बार कोई भी कागजात खराब हो जाता है तो आपको पता है कि कितनी मुश्किलों के बाद इसे ठीक करना या फिर दौबारा बनाया जाता है। आपको भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और किसी भी काम में रूकावट ना आए पहले ही सरकार ने लोगों को जानकारी दे दी है। READ MORE : Skin Care Tips : चेहरे की झाइयों को एक ही बार में मिटा देता है ये घरेलू नुस्खा

क्या हो सकते हैं नुकसान :

अगर आप अपने पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक नहीं करवाते हैं तो दोनों ही कागजात निष्क्रिय हो जाएंगे। टीडीएस (TDS) और टीसीएस(TCS) दोनों ही सही मूल्य पर काट लिए जाएंगे और आपको ज्यादा पैसे का भुगतान करना होगा। इनकम टैक्स को फाइल नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का फंड और ब्याज का लाभ नहीं दिया जाएगा। पैसों के लेन देन में होंगी परेशानी।