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Breaking News: शादी के बाद पति ने संबंध बनाने से किया इनकार, हाई कोर्ट में पहुंचा मामला

 
Breaking Update : जब भी एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो एक दूसरे को साथ सब कुछ शेयर करना होता है। आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसमे शादी के बाद पति ने संबंध बनाने से इनकार किया तो पत्नी ने मामला हाई कोर्ट में दर्ज करा दिया है। Dainik Haryana News,Big Update(नई दिल्ली): कर्नाटक हाई कोर्ट की और से मामले पर दर्ज की गई याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, मामला दहेज उत्पीड़न का है पत्नी ने 5 फरवरी 2020 को आईपीसी की धारा 498A के पहत मामला दर्ज करवाया था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)ए के तहत फैमिली कोर्ट में शिकायत दर्ज करी है और बताया है कि शादी के बाद आज तक शारीरिक संबंध बना ही नहीं है। READ ALSO :Chanakya Niti :  ऐसे मर्द पर जान वारती हैं महिलाएं, पास आने के लिए करती हैं ये इशारे न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में मामले को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि हिंदू अधिनियम 1955 के तहत पति का संबंध बनाने से क्रूरता है लेकिन आईपीसी की 498ए के तहत यह नहीं आता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आरोप यह भी है कि प्यार का मतलब शारिरिक संबंध बनाना नहीं है बल्कि यह तो आत्मा के साथ आत्मा का मिलन होता है। RFEAD MORE :जियो ने NREC कॉलेज,खुर्जा में ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च कीं