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Court Decision : क्या सैनिक की दूसरी पत्नी भी है पेंशन लेने की हकदार, कोर्ट का नया फैसला आया सामने

 
Court Decision : जैसा की आप जानते हैं हिंदू धर्म में अगर किसी के पति की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को सरकार पेंशन देती है। इसी बात को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया है। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। Dainik Haryana News,soldier's second wife (नई दिल्ली): हिंदू तौर पर शादी के रिश्ते को अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के रिश्ते को अमान्य घोषित करने के लिए सक्षम न्यायालय का आदेश अनिवार्य है। सेना को किसी भी शादी को वैध घोषित करने का आदेश अनिवार्य नहीं है । बल न्यायाधिकरण ने शादी को अमान्य घोषित कर दिया सैनिक की दूसरी पत्नी को पेंशन देने के अधिकार को रद्द कर दिया और तीन माह में पेंशन देने का पत्र जारी कर दिया। READ ALSO :Eng vs Aus: आस्ट्रेलिया के पास सीरीज अपने नाम करने का सुनहरा मौका इस बात पर याचिका दायर करते हुए कांगड़ा निवासी चंचल देवी ने कहा कि उनके पति गोरख रामकिशन भारतीय सेना में थे। उनकी शादी 1966 में विमला देवी के साथ हुई थी। और वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई गोरख याची से विवाह किया और कुछ समय के बाद गोरख की मृत्यु हो गई। READ MORE :Illegal Colonies : इस जिले में 59 अवैध कॉलोनियां होने जा रही वैध, चेक करें लिस्ट में अपना नाम याचिकाकर्ता ने पेंशन लेने के लिए आवेदन किया सेना ने इस आवेदन को लेते हुए खारिज कर दिया कि गोरख राम ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना चंचल के जीवित रहते हुए उससे दूसरी शादी की थी इसलिए उसकी शादी वैध नहीं है शादी को मान्य किया जाएगा।