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Delhi : इंडिया शब्द का प्रयोग करने पर दिल्ली हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई!

 
Delhi News : दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति और संजीव नरूला के पीठ के समक्ष जनहित में याचिका आने की संभावना है इसमें भी इसमें विपक्षी दलों को दलों को इंडिया नाम लेने के लिए पाबंदी लगाने की निर्देशों की मांग की है। Dainik Haryana News,Delhi Latest News(नई दिल्ली): रिट याचिका भारद्वाज द्वारा जाहिर की गई है उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने प्रतिवादी नैतिक दलों को उनके प्रतिवादी गठबंधन के लिए इंडिया नाम लेने पर पाबंदी लगाई है इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए ESI नहीं रिपोर्ट तैयार करने की मांग की है। इस संक्षिप्त नाम का उपयोग 2024 में होने वाले चुनाव आयोग में नाम लाभ लेने के लिए किया गया है। READ ALSO :Indian Railway : भारत मे सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, इसके आगे नीचा है एफिल टावर याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया का नाम राजनीतिक नफरत हो सकती है हिंसा को भी जन्म दे सकता है भारद्वाज ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक का उपयोग राजनीतिक और व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। READ MORE :A Child Born in Airplane :हवाई जहाज के अंदर बच्चा पैदा होता है तो किस देश के कहलाएंगे नागरिक  कर्ता ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के भी दावे सामने आए हैं अपने गठबंधन के नाम को हमारे देश के रूप में पेश किया है यह दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए और बीजेपी नरेंद्र मोदी का हमारे ही देश से टकराव हैं।