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Firecrackers Ban: दिवाली पर नए नियम लागू, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

 
Ban firecrackers on Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगाते हुए सख्त आदेश दिए हैं। जो भी नियमों का उलंघन करता पाया गया वह सजा का भगीदार भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों (Firecrackers Ban)में कमिकल के इस्तेमाल पर बैन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरे देश में पटाखे बैन करने पर फैशला सुनाया है। Dainik Haryana News:Decision of Supreme Court(नई दिल्ली):सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी राज्य की सरकार पटाखों (Firecrackers Ban)के इस्तेमाल पर अपने राज्य में बैन लगाता है तो हम इस मामले में दखल नहीं देंगें। बीजेपी नेता मनोज तिवारी (BJP leader Manoj Tiwari)ने सुप्रीम कोर्ट में याचिक दर्ज करते हुए कहा था कि पुरे देस में पटाखे बैन किए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि वो पुरी तरह से पटाखों पर बैन नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पटाखों (Firecrackers Ban)में बेरियम के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। Read Also: Jawan Box office Collection Day 16: 16 वें दिन की जवान ने सबसे कम कमाई, फिर भी 500 करोड़ के पार पटाखा कंपनियों ने बिना बेरियम के पटाखे बनाने के मांग कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट ने इसे भी नकार दिया।

दिल्ली में पटाखे पुरी तरह से बैन

दिल्ली में सरकार ने पुरी तरह से दिवाली पर पटाखें बैन कर दिए हैं। अगर कोई भी नियम का उलंघन करता पाया गया तो सजा का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इंनकार कर दिया है। ग्रीन पटाखों(Firecrackers Ban) का इस्तेमाल अन्य राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के फैशले को दौहराते हुए पटाखों में बेदियम कलोराइड के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है। Read Also: Jokes: फनी जोक्स आपके लिए खोज कर लाए हैं

कई राज्यों में पटाखे पुरी तरह बैन

सुप्रीम कोर्ट ने केवल विस्फोटक पटाखों पर ही बैन लगाया है, लेकिन यह भी कहा है कि अगर किसी राज्य की सरकार पटाखों के इस्तेमाल से खतरा समझती है तो वो अपने यहां पटाखे (Firecrackers Ban)बैन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की और से इसमें किसी प्रकार का दखल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर पुरी तरह से बैन लग गया है। बैचने पर भी और जलाने पर भी।