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Free Ration : फ्री राशन वालों को झटका, नए नियम हुए लागू

 
Free Ration Yojana : देश में कई करोड़ लोगों को फ्री में राशन मोदी सरकार की और से दिया जाता है। योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोगों को 5 किलो गेहूं और कुछ चावल दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।     Dainik Haryana News : Ration Card Holder : अगर आप भी कोरोना काल में चलाई गई फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो हम आपके लिए एक जरूरी सुचना लेकर आए हैं। जी हां.. सरकार की और से जानकारी मिल रही है कि फ्री राशन योजना के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब जानना ये है कि किन नियमों में बदलाव किए गए हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं पूरी बात।   READ ALSO : Breaking News: चारों तरफ है, सोना ही सोन, अगर लेने गए तो तो जान से जाओगे!  

वन नेशन वन कार्ड योजना (One Nation One Card Scheme):

    दोस्तों आपको बताते चलें कि सरकार की और से 'वन नेशन  वन कार्ड योजना'(One Nation One Card Scheme) को चलाया गया है। इस योजना के तहत कोटेदारों के यहां पर प्वाइंट आफ सेल मशीन(POS Machine) को जरूरी कर दिया गया है जिसके बाद अब राशन देने वाले तोल में किसी भी तरह का हेर फेर नहीं कर पाएंगे। इस मशनी को तराजू से जोड़ा जाएगा। सबसे अहम बात ये है कि अब कोई भी बिना इलेक्ट्रिक तराजू( electric scales) का इस्तेमाल नहीं कर सकता हैं क्योंकि, ये मशीन उसी में लग सकती है जो तराजू बिजली से चलता है बिना बिजली वाले में नही। अब कोटे वाले किसी भी प्रकार की अनाज की चोरी नहीं कर सकेंगे।   READ ALSO: Toll Tax के नियमों में सरकार ने किये बड़े बदलाव!

बदला गया ये नियम :

    सरकार का कहना है कि किसी भी गरीब को राशन कम ना मिले इस लिए ही इस नियमों को लाया गया है। सरकार ने हाइब्रिड मॉडल की मशीन को बनाने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी चालाकी से राशन को कम ना तोला जाए। खास बात ये है कि ये मशीन नेट ना होने के बाद भी काम को करेगी। देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है।       जिसके तहत 5 किलो गेहूू काफी कम दामों पर लोगों को दी जाती है। लोगों की शिकायत लगातार आ रही थी के कोटादार हर बार हमें कम राशन दे रहे हैं। इसलिए लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए TPDS के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में सुधार लाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत तोल में कोई कमी ना रहे इसलिए इस योजना को चलाया गया है।