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Government New Rule: अगर पत्नी पति को सताए तो आप भी अधिकारों का कर सकते हैं पालन

 
National Men's Commission:  हर घर में आजकल लड़ाई बहुत बढ़ती जा रही है। कई जगह पति ठीक नहीं है तो कई जगह पत्नी अपने घर वालों से लड़ती- झगड़ती है। और कई लोगों को कानून का ज्यादा ज्ञान नहीं होता तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई पत्नी पति को सताती है तो कहां करें रिपोर्ट और कौन से कानून का करें पालन? Dainik Haryana News:National Women Commission(नई दिल्ली): राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग की गई है। मांग करने वाले वकील का नाम महेश कुमार तिवारी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कई हो रही हिंसाओं का पूरी जानकारी दी है। इसमें दावा किया गया है कि 2021 में1,64,033 लोगों ने मजबूर होकर आत्महत्या की। दिन -भर- दिन आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसमें विवाहित पुरुष सबसे ज्यादा है जबकि महिलाएं काम है। 2021 में33.2% लोग पारिवारिक जगह की वजह से आत्महत्या की है।4.8% पुरुषों ने शादी से जुड़ी समस्याओं को लेकर आत्महत्या की है। सरकार ने इस तरह के प्राप्त को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। Read Also:  Petrol Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, चेक करें अपने शहर के दाम वह वकील कह रहा है कि महिलाओं के लिए तो सब कुछ कानून बने हुए हैं लेकिन अब पुरुषों के लिए भी बने चाहिए। ताकि पुरुष भी अपनी आवाज उठा सके उसने सरकार से गुहार लगाई है। अब अगर कोई महिला अपने पति को दुखी करती है तो पति उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। पुरुष 100 नंबर पर कॉल करके या महिला हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी मदद करवा सकता है। पति मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर पत्नी के खिलाफ पुलिस व कोर्ट दोनों की मदद ले सकता है।

पति का भी अब बच्चे की कस्टडी पर बराबर का अधिकार माना गया है।

अगर बच्चा बहुत छोटा है तो कोर्ट बच्चों को उसकी मां की समक्ष होती है लेकिन अगर मन किसी भी काम के लिए असफल है तो वह कोर्ट अपनी फैसलों में बदलाव भी कर सकती है। Read Also: Fat control Tips: रोटी भी कर सकती है मोटापा कंट्रोल बस करें यह काम हिंदू विवाह में अगर पति या पत्नी एक दूसरे को बिना बताए सहमति के दूसरा धर्म अपना लेता है तो वह तलाक का आधार माना जा सकता है।