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Income Tax News: अब बैंक से इतने रूपये निकालने पर देना होगा इन्कम टैक्स

 
Cash withdrawal Rule: अगर आप इस बात को लेकर बेफिक्र हैं कि वो चाहे जीतने मर्जी अपने खाते से पैसे निकालने उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इस भ्रम में बिलकुल ना रहें। Dainik Haryana News: Cash withdrawal in Bank Rule(चंडीगढ़): आपको बैंक को टैक्स देना ही पड़ता है(Income Tax News)। अगर आप एक समय सीमा से अधिक पैसा निकालते हो तो उसके लिए आपको एक निश्चित शुल्क देना होगा।

क्या है कैस निकालने का नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें की जिन लोगों ने पिछले 3 साल से इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उनको एक वितीय वर्ष में 20 लाख से ज्यादा की राशी अपने बैंक खाते से निकालने के लिए TDS देना होता है। Read Also: Eaves Life: छोटी सी उम्र में ओरी कैसे करने लगे दिलों पर राज दूसरी और जो लोग समय पर IRT फाइल करते हैं समय से टैक्स भरते हैं वो लोग 1 करोड़ तक निकलवा सकते हैं।

ATM पर भी देना होगा चार्ज

2020 में एक नियम बनाया गया है कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा ATM से पैसे निकालते हैं तो उसका चार्ज कटेगा।

किस तरह देना होता है टैक्स

राशी पर टैक्स ग्राहक की के टैक्स चुकाने के व्यवहार पर निर्भर करता है। पिछले 3 साल से जो अच्छे से टैक्स पे कर रहा है उसके लिए अलग से टैक्स पे का प्रावधान है और जो पिछले 3 साल से इसमें चुक कर रहा है उसके लिए अलग से राशी के लिए टैक्स पे करने का प्रावधान है। Read Also: Haryana : हरियाणा में 3 दिन सभी शराब के ठेके बंद करने के आदेश जारी 2 से 5 फिसदी तक टैक्स पे किया जाता है। आपको एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा पैसे निकलवाने पर चार्ज देना होगा, यही नियम एटीएम पर लागू होते हैं।