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Insurance : भूकंप से आपके घर में भी हुआ है नुकसान, सरकार दे रही आर्थिक मदद

 
Update : अगर आप क्लेम की बात करें तो आप इस स्कीम में दंगे, चोरी, हवाई जहाज से नुकसान,तोड़फोड,वाहन की टक्कर, धुआं, और किसी भी तरह के विस्फोट के लिए क्लेम कर सकते हैं। कंपनी की और से आपके घरों में रखे सामान के लिए अलग अलग कवर देती है। अगर आपको भी किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो आप भी इसके तहत क्लेम कर सकते हैं।   Dainik Haryana News : Home Insurance : देश में लगातार भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तुर्किये में भी भूकंप का तांडव देखा गया था। ऐसे में वहां पर काफी लोगों की मौत हुई और लगभग 20 लाख लोग घरों से बेघर हो गए हैं।   अब सवाल ये है कि लोगों को रहने के लिए घर कोन देगा। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने आए हैं कि अगर आपके घरों में भी भुकंप की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो सरकार इसकी भरपाई कर रही है और लोगों की मदद के लिए पैसे दे रही है। आइए खबर में जानते हैं पूरी जानकारी। READ ALSO : Bottled water: बोतल बंद पानी नें खड़ी कर दी मुश्किलें, कई देशों की नींद हराम!

घर का करांए बीमा :

  आपने देखा होगा के होम इंयशेरेंस एक बीमा पॉलिसी है। यह पॉलिसी किसी भी घर की संपति और नुकसान की भरपाई करता है। इस योजना के तहत आप अपने घर, फ्लेट, बंगले, और भी जो आपकी संपति होती है और उसका बीमा करा सकते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या किसी भी प्रकार का कोई घर को नुकसान होता है तो इस स्कीम के तहत आपको नुकसान का कवर दिया जाता है और आपके नुकसान की कंपनी भरपाई करती है।   एक्ट आॅफ गोड(Act Of Good) के तहत कंपनी आपको किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने जैसे, बाड़, आंधी तुफान, भूकंप, बिजली, आग आदि कई घटनाओं के लिए कंपनी आपको कवर देती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनके तहत कंपनी कवर नहीं देती है। READ MORE :Electricity Bill : आमजन की बड़ी परेशानी, बिजली विभाग ने नियमों में किए बदलाव!

इन घटनाओं के लिए कर सकते हैं क्लेम :

  अगर आप क्लेम की बात करें तो आप इस स्कीम में दंगे, चोरी, हवाई जहाज से नुकसान,तोड़फोड,वाहन की टक्कर, धुआं, और किसी भी तरह के विस्फोट के लिए क्लेम कर सकते हैं। कंपनी की और से आपके घरों में रखे सामान के लिए अलग अलग कवर देती है। अगर आपको भी किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो आप भी इसके तहत क्लेम कर सकते हैं।