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Live-in Relationship में रहने वालों के लिए कोर्ट नें लिया बड़ा फैसला, माता-पिता का होगा सिर्फ इतना हक

 
 Viral News : जैसा की आप जानते हैं आज के इस दौर में लिव-इन रिलेशनशिप में बहुत से बच्चे रहने लगे हैं। इसी को लेकर शिकायत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आईए खबर में जानते हैं कोर्ट का फैसला। Dainik Haryana News,Live-in Relationship (नई दिल्ली): लीव-इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट नें फैसला सुना दिया है और साफ-साफ ये कहा है कि किसी भी बालिग जोड़े को एक साथ रहने का पूरा हक है चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। उन दोनों के माता-पिता और किसी भी अन्य व्यक्ति को उनके जीवन में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। READ ALSO :India vs Pakistan Live: आज फिर बारिश ने बिगाड़ा IND vs Pak का खेल तो क्या होगा फैसला अनुच्छेद 19 और 21 न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतमबुद्ध की रजिया अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। अगर कोई भी लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को तंग करता है तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इस मामले में याचिका का कहना है कि दोनों बालिग हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, परंतु उनके परिजन इनसे खुश नहीं हैं और उनको जान से भी मार सकते हैं। ऐसा ही एक मामला दर्ज हुआ है लेकिन उनकी किसी ने सुनवाई नहीं करी। मजबूरी में उन्हें हाई कोर्ट में आना पड़ा। दोनों ही बालिग हैं और अलग-अलग धर्म के हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुना दिया है कि कोई भी किसी भी प्रेमी जोड़े को परेशान नहीं करेगा चाहे उन दोनों का जाति और धर्म अलग-अलग ही क्यों ना हो। वो उनके माता-पिता ही क्यों ना हो। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी इन्हें परेशान करता है उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए और ना मानने पर कार्रवाई की जाए। READ MORE :Firecrackers Ban: दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना हो सकती है जेल