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New Rules : महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले सावधान, नया नियम हुआ लागू

 
Big News: हर रोज के नए केस दर्ज हो रहे हैं जहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और महिलाओं के रेप हो रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए सरकार ने नए नियमों को लागू किया है। आइए बताते हैं इसके बारे में। Dainik Haryana News,New Rules Update(चंडीगढ):  जयपुर में 12:00 बजे के बाद नाइटक्लब संचालकों पर आफत आ गई। सरकार ने नए निर्देश लागू किए हैं। के अलावा जयपुर के नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जो सिर्फ ने कहा कि जो नाइट क्लब संचालक बात नहीं मानेंगे तो उनसे सख्ति से निपटा जाएगा। इसके अलावा उनका नाइटक्लब दिन में बंद रहेगा मनमानी नहीं चलेगी अगर कोई महिलाओं से छेड़छाड़ करता है तो वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित होगा। READ ALSO :Government Scheme : इस स्कीम में निवेश कर हर माह पाएं 9,250 रूपये, चेक करें स्कीम की डिटेल्स महिलाओं और कमजोर वर्ग के प्रति सुरक्षा की हमारी सर्वोच्च सर्वथा है। मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों को उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। गहलोत ने कहा है कि बदमाशों का रिकॉर्ड रखकर उनके चरित्र प्रमाण पत्र पर आंकड़ों का उल्लेख किया जाएगा। अगर नाइटक्लब को दिन में चलाया गया या देर रात तक खुला रहा तो उनके संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और वह कल अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और उस क्लब का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।देर रात दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में डीजे चल रहा था वहां उसे होटल में छापा मार दिया गया उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी READ MORE :Farmer Loan : देशभर में 16 करोड़ किसानों पर है इतने लाख करोड़ रूपये का कर्ज, दो राज्य सबसे आगे