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NGT Rules : 15 साल पुरानी कारों को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, आप भी जानें

 
New Car Rules : अगर आपके पास भी कोई 10 से 15 साल पुरानी कार है तो ये खबर आपके काम की होने जा रही है। सरकार की और से 15 साल पुरानी कारों मालिकों के लिए नए नियमों को लागू कर दिया गया है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। Dainik Haryana News :#NGT Guidelines(नई दिल्ली): 10 से 15 साल पुरानी कार जिसके पास भी है उनके लिए सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार 10 से 15 साल पुराने वाहनों के लिए नए नियमों को लागू किया गया है जिसके तहत बताया गया है कि सभी डी रजिस्टर्ड 10 से 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल( diesel petrol) वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। बताया जा रहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए कोई भी एनओसी जारी नहीं की जाएगी, ऐसे वाहन सिर्फ स्कैप किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करके नए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना शुरू कर दिया है। READ ALSO :Funny Jokes: एक से बढ़कर एक चुटकुले 12 वाहनों को खरीदा जा चुका है। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को बैन कर दिया है लेकिन ये वाहन खराब ना हो इसलिए इनको दूसरे शहरों में एनओसी का पंजीकरण करने का विकल्प भी दिया है। सरकार का कहना है कि उन राज्यों और जिलों के लिए जारी किया गया है जहां से ना तो परिवहन विभाग की सुचना मिली है और ना ही इसकी कोई वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभान( Transport Department of Delhi Government) की और से जो एनओसी जारी किया गया है उसे और राज्य वापस ले रहे हैं। READ MORE :DSP Success Story: पापा ने कपड़े प्रेस करके बेटे को पढ़ाया मां ने दिय बहने बेटे ने अफसर बनकर चुकाया कर्ज

नई कार खरीदने में मिल रही 5 प्रतिशत की छूट :

अगर कोई भी 10 से 15 साल पुराने वाहन चलाना चाहता है तो उसे पहले फिटनेस प्रमाण पत्र( fitness certificate) को प्राप्त करना होगा। अगर वाहन मालिक इसे प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे स्कैम कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नई कार ही खरीदनी होगी जिस पर सरकार 5 प्रतिशत की छूट दे रही है। यानी अगर आप 5 लाख रूपये की कार खरीद रहे हैं तो आपको 25 हजार रूपये की छूट मिल जाएगी। स्क्रैप सर्टिफिकेट होने पर नई कार से कुल 75 हजार रूपये मिल सकते हैं।