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Pan And Aadhar Card Link: पैन तथा आधार कार्ड लिंक करवाने की बढ़ी डेट, अब इस तारीख तक करावा सकेंगे लिंक

 
Latest update: सरकार की और से बार बार आधर पैन लिंक को लेकर सुचनाएं जारी की जा रही हैं। सरकार नें इसके लिए पहले 31 मार्च तक का समय दिया था। तथा इसके बाद की गाइडलाईन थी कि आपके पैन कार्ड की वैधता को समाप्त कर दिया जाऐगा। रद्द होने के बाद आप इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकेंगे।   Dainik Haryana News: Aadhar  Pan Link New Date: आज 31 मार्च है पहले जो तारीख जारी की गई थी आज उसका अंतिम दिन है। लेकिन चिंता की कोई बात नही है। अब आधार पैन लिंक की डेट को बढ़ाकर 30 जुन 2023 कर दिया गया है।   इसके बाद आधार पैन लिंक (A adhaar pan link)नं होने पर आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाऐगा। जिसके बाद आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।   Read Also: Scheme For Kisan : इस सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने दी ये खास सुविधा, आप भी जानें

आधार पैन लिंक नं होने पर आने वाली समस्याऐं

1.पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। 2.पैन कार्ड के बिना आप किसी भी बैंक में खाता नहीं ख्लवा सकेंगे। 3.खाते से 50 हजार रूपये से अधिक नही निकाल पाएंगे। 4.आपको शेयर बाजार में ट्रेड़िंग करने में भी दिक्कत का सामना करना पडेगा। 5.आपसे टीसीएस(TCS) तथा टीडीएस (TDS) में अधिक कटोती की जाएगी। 6. बैंक व अन्य आनलाईन कार्यों को करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही और भी कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए दि गई गाइडलाईन तक श्दि आप पैन कार्ड धारक हैं तो अपने आधार से लिंक करवा लें।   Read Also: 7th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी! 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने कही ये बात

आधार पैन लिंक के लिए किसे दि गई है छुट

असम जम्मू एंड कश्मीर तथा मेघालय( Assam Jammu & Kashmir and Meghalaya)के नागरीकों के लिए यह नियम लागु नहीं है। तथा जिनकी उर्म 80 साल यां इससे ज्यादा हो चुकी है। उन्हें भी आधार पैन लिंक(A adhaar pan link)की कोई जरूरत नही है।   लकिन जिन भी लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 के बाद जारी किया गया है। तथा साथ में आधार धारक भी हैं। और उर्म 80 से कम है। उनके लिए करवाना बहुत जरूरी है। नही तो 30 जुन 2023 के बाद उनके पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा।  

30 जुन के बाद देना होगा भारी जुर्माना

  Read Also: Haryana News: हरियाणा सरकार अवैध कॉलोनियों को लेकर एकशन में,केवल इन कॉलोनियों वालों को राहत इस तिथि के बाद यदि कोई आधार पैन को लिंक करवाता है तो उसके लिए अब जुर्माने की राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी गई है। इसके बाद 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए जुर्माना तथा और आने वाली समस्याओं से बचने के लिए अपना आधार पैन समय से पहले लिंक करवा लें।