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PAN Card धाकर आज ही कर लें ये काम, वरना लग सकता है 10 हजार रूपये का जुर्माना!

 
PAN CARD : सरकार की और से जानकारी दी जा रही है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 10 हजार रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है और इसके साथ ही एक साल की जेल भी आपको हो सकती है। पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।   Dainik Haryana News : PAN Card Update : पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना हम किसी भी बैंक से जुड़े काम को नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी पैन कार्ड धारक हैं तो हाल ही में एक अपडेट सामने आ रहा है। जिसमें आपको पैन कार्ड से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। आइए खबर में जानते हैं इनके बारे में।  

आधार से पैन को कराएं लिंक :

READ ALSO : Most Dangerous wrestler In The World: दुनिया का एक ऐसा खूंखार रेशलर, जिसे एक भारतीय नें हराया था सरकार की और से जानकारी दी जा रही है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 10 हजार रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है और इसके साथ ही एक साल की जेल भी आपको हो सकती है। पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल लोग पैसों के लेन देन के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा और आपके बैंकों के सारे काम रूक जाएंगे।  

ऐसे करें लिंक :

  पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा और उसके अपने पैन और आधार नंबर को भर देना होगा। फिर आपको कैप्चा कोड डालना होगा और लिंक आधार वाले बटन को दबाना होगा। इसके बाद आप पाएंगे के आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। READ MORE : Business Plans : घर ले आएं ये मशीन, हर माह होगी 50 हजार रूपये की कमाई

हो सकती है जेल :

  आपने देखा होगा कई लोगों के पास दो पैन कार्ड होते हैं। इसके लिए सरकार की और से नियम(New Rule) बनाया गया है कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए गए तो उसको 10 हजार रूपये का जुर्माना और 1 साल की जेल काटनी पड़ सकती है।