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Property Registry New Rules : सरकार ने बदले प्रोपर्टी रजिस्ट्री के नियम, आप भी जानें

 
Rules Changed : अगर आप भी किसी प्रोपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की होने जा रही है। सरकार ने प्रोपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव कर दिया है जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। Dainik Haryana News :#Mutation New Rule(New Delhi):अभी की बात की जाए तो रजिस्ट्री 7 दिन के अंदर इंतकाल करने का समय दिया जाता था वैसे तो ये आनलाइन प्रक्रिया होती थी लेकिन इसे पटवारी के द्वारा पूरा किया जाता था। सरकार ने अब इन नियमों में बदलाव कर दिया है। हरियाणा, के किसी भी जिले में अब संपत्ति की रजिस्ट्री होने के लिए उसका म्यूटेशन हो जाएगा यानी इंतकाल। READ MORE :Today Funny Jokes: आपको हंसाने के लिए हम आ चुके हैं बहुत सी जगहों पर इसे दाखिल और खारिज भी कहा जाता है। इस काम के लिए अब आपको पटवारी की जरूत नहीं होगी बल्कि यह कार हैलरिस पोर्टल( hilaris portal) पर ही हो जाएगा। अगर 10 दिनों तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो इंतकाल का सारा काम पूरा हो जाएगा और आप इसकी कॉपी को तहसील से जाकर ले सकते हैं। पहले पटवारी के जरिए इस काम को होने में काफी समय लगता था और जोखिम भरा ये काम होता था। लोगों की शिकायत भी आती थी के पटवारी सही समय पर इंतकाल की कॉपी जमा नहीं करवाते हैं और बार बार तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब जनता को इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल( Haryana Chief Minister Manoharlal) जी ने 6 जुलाई इसी महीने को इस पोर्टल को लॉन्च किया है। READ ALSO :Indian Railway : सिर्फ 20 रूपये में रेलवे दे रहा बेहतरीन भोजन, यात्रा करते समय रख ले ध्यान

10 दिन के बाद दर्ज नहीं होगी आपत्ति :

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें अगर आप रजिस्ट्री की जमीन पर कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो वह सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही हो सकती है उसके बाद कोई आपत्ति आप दर्ज नहीं करा सकते हैं। वैसे तो इसका समय 7 दिनों का ही होता है पटवारी इसे तहसीलदार तक पहुंचाता था जो समय पर नहीं देता था। अब आप अपनी जमीन की कॉपी को अटल सेवा केंद्र से भी ले सकते हैं यानी आपको कहीं तहसील में भी जाने की जरूत नहीं होगी। पटवारी तक किसी कागजात को लेकर जाने की जरूत नहीं होगी।