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Rahul Gandhi करेंगें फिर से संसद में वापसी! कोर्ट से मिली बड़ी राहत

 
Rahul Gandhi Modi surname case: राहुल गांधी पर लगे मोदी सरनेम केस पर पिछले कई महिने से लगातार मामला सुर्खियों में था। मोदी सरनेम को लेकर पूरणेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था जिसको लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा और संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। Dainik Haryana News: Rahul Gandhi Defamation case (ब्यूरो): राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे राहुल गांधी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पुछा कि आखिर इस केस में अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। राहुल गांधी और उनके वकील की और से कोर्ट में जो दलील पेस की गई, SC ने उसे मानते हुए सजा पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी पर मोदी सरनेम मानहानि केस में हुई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उनसे संसद की सदस्यता भी छीन ली गई थी। Read Also: IAS Dikshita Joshi : बिना कोचिंग के फार्मासिस्ट की बेटी बनी , इन टिप्स को किया फोलो राहुल गांधी ने इसे SC में चलेंज किया था। राहुल गांधी के वकील ने ऐसीं दलीलें पेस कि जिससे मामला साफ हो गया और SC ने फैसला राहुल गांधी के पक्ष में सुनाया।

राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज पर आज सुप्रीम कोर्ट में उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट में आज सवाल उठे कि आखिर राहुल गांधी को मानहानि केस में पुरी सजा सुनाने की ऐसी क्या वजह थी। यदि राहुल गांधी को 2 साल से कम की सजा होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक चली बहस में बहुत से सवाल उठे जवाब दिए गए। Read Also: Vaastu Shaastra: असुभ माने जाते हैं ये पौधे,अपने घर के आस-पास भी न लगाए ये पौधे राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि वो मोदी सरनेम को लेकर माफी बिल्कुल भी नहीं मांगने वाले। आज का ये ऐतिहासिक फैसला हमेशा याद रखा जाएगा।

क्या राहुल गांधी की सदस्यता लोटेगी, क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ सकेंगे

ताजा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही संसद में लौटते दिखाई देने वाले हैं और वो 2024 में होने वाले चुनाव में भी लड़ते दिखाई देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पुछा कि आखिर इस केस में अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। राहुल गांधी और उनके वकील की और से कोर्ट में जो दलील पेस की गई, SC ने उसे मानते हुए सजा पर रोक लगा दी है।