{"vars":{"id": "112803:4780"}}

Rule Changed : 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, जान ले आमजन

 
Rules Changed : जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो हर एक वस्तु से जुड़े नियमों में बदलाव किए जाते हैं। इस बार भी वही होगा और 1 अक्टूबर से बहुत सी चिजों से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से नियमों में होंगे बदलाव। Dainik Haryana News, Rule Change From 1 October(New Delhi) : केंद्र सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए जन्म और मृत्यु का नया डेटाबेस तैयार करने का प्लान बना रही है। उसके बाद कोई भी कागजात बनवाना आसान हो जाएगा। 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन (Birth and Death Registration Amendment)को अधिनियम 2023 को लागू कर दिया जाएगा। सरकार की और से जानकारी दी जा रही है कि इस नए बर्थ सटिर्फिकेट से आप खुद से जुड़े बहुत से कामों को कर सकते हैं। जैसे, शादी का रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आदि और भी आमजन से बहुत से जुड़े कामों महज इस एक सटिर्फिकेट से किया जा सकता है। Read Also: Jawan Box office Collection Day 8: 8 वें दिन रहा जवान का बोलबाला, इतना रहा कमाई का आंकड़ा राज्यसभा में इस बिल को 7 अक्टूबर को पास किया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार की और से नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि एक अक्टूबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होते ही अगर आप कोई भी कागजात बनवाना चाहते हैं तो उसे बर्थ सटिर्फिकेट के बिना नहीं बनवाया जा सकेगा। इसलिए आपको हर एक नियम को गौर से जान लेना होगा। सरकार का इसके पीछे का बनाने का मकसद जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों को आसानी से पहचाना जा सके और नया डेटाबेस तैयार किया जा सके। Read Also: New Business Idea: मार्केट में तहलका मचा देगा ये धाकड़ बिजनेस, हर माह होगी लाखों की कमाई इसके लिए राज्य की और से चीफ रजिस्ट्रार को नियुक्त किया जाएगा। ब्लोक स्तर पर भी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी जो पूरे काम को संभालेगा। इसके बनते ही सभी कागजात को आसानी से तैयार किया जा सकेगा।