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Rule Changed : 1 जनवरी से बदलने जा रहे बैंक से जुड़े ये जरूरी नियम, जान लें ग्राहक

 
Rules Changed From 1st January : जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों बाद नया साल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में महीने की पहली तारीख बहुत सी चीजों से जुड़े नियमों में बदलाव होते हैं। आने वाली 1 जनवरी से बैंकों से जुड़ें कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। आइए खबर में जानते हैं इन नियमों के बारे में। Dainik Haryana News,RBI New Rule(चंडीगढ़): आरबीआई द्वारा 18 अगस्त 2021 को बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए रिवाइज्ड निर्देश जारी किया गया था। देश के सभी बैंकों की तरफ से ग्राहकों को लॉकर की सुविधा दी जाती है जिसमें आप अपने कागजात और गहने सुरक्षित रख सकते हैं। रिवाइज्ड आरबीआई दिशानिर्देशों नए और सेफ डिपॉजिट लॉकर और अपनी चीजों को सेफ रख सकते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर 2023 से पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो जरूर कर लेना है। आपको एक बार फिर से रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन करने की जरूत है। एक जनवरी से बहुत से नियमों में बदलव होने वाले हैं। READ ALSO :Sam Bahadur Box Office Collection Day 2: जहां एनिमल का चल रहा था सिक्का, सैम बहादूर ने चुपके करली बंपर कमाई

साइन करने की समय सीमा?

आरबीआई की तरफ से बैंक लॉकर एग्रीमेंट में साइन करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2023 किया गया है। 23 जनवरी 2023 को बैंक की तरफ से प्रेस को रिलीज के अनुसार मौजूद सेफ डिपॉजिट लॉकरों के समझौतों के लिए रिन्युअल की प्रक्रिया को सही तरीके से 30 दिसंबर 2023 तक पूरा करने के लिए कहा गया था। इसके बाद इसकी समय सीमा को और आगे बढ़ाया गया था जो अब 31 दिसंबर तक है। बैंकों को स्टाम्प पेपर की उपलब्धता सुनिश्चित करके संशोधित समझौतों के सही तरीके से एक्सएक्यूशन की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करने की सलाह दी है।

इतने ग्राहक कर चुके हैं साइन?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगभग 75 प्रतिशत ग्राहकों ने जून से सितंबर महीने के बीच में ही एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। READ MORE :Komal Rangili Dance Video : कोमल रंगीला ने किया ऐसा कातिलाना डांस, उनको देख लोग भूल गए सपना चौधरी को

नए लॉकर एग्रीमेंट में हुए ये बदलाव?

नए रगुलेशन के तहत ग्राहक किसी भी गैर कानून उद्देश्य के लिए लॉकर का प्रयोग ना करनें या किसी भी अवैध सामान, वस्तु या कोई खतरनाक सामग्री को जमा नहीं करा सकते हैं। बैंक की तरफ से जानकारी दी जा चुकी है कि अगर कोई भी ग्राहक ऐसा करता हुआ मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।